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सीएए उपद्रव के 12 और आरोपियों को जमानत

Thu, 23 Jan 2020 12:21 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jan 2020 12:21 AM IST
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12 more CAA nuisance accused get bail
सीएए उपद्रव के 12 और आरोपियों को जमानत
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मुजफ्फरनगर। सीएए को लेकर शहर क्षेत्र में गत 20 दिसंबर को हुई हिंसा के मामले में जेल गए 12 आरोपियों को जिला जज कोर्ट से जमानत दे दी गई है। आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के दो-दो जमानती दाखिल करने पर रिहा किए जाने के निर्देश दिए गए।
सीएए उपद्रव के मामले में जेल भेजे गए 12 आरोपियों को बुधवार को सुनवाई के बाद जिजा जज संजय कुमार पचौरी की कोर्ट से जमानत दे दी गई है। जिन आरोपियों की जमानत मंजूर की गई है, उनमें शहर कोतवाली पुलिस द्वारा जेल भेजे गए सुल्तान, शाहनवाज, मोहम्मद, शाहआलम, नौशाद, मजीद, शाहिद, नासिर, दानिश एवं साजिद और थाना सिविल लाइंस से जेल गए फरमान एवं सलीम शामिल हैं। जिला जज ने आरोपियों की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के दो-दो जमानती दाखिल करने पर रिहा किए जाने के आदेश दिए हैं।
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पास दिखाकर ही मिलेगी कोर्ट परिसर में एंट्री
मुजफ्फरनगर। हाईकोर्ट के आदेश पर कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके तहत जहां पहले से ही कोर्ट परिसर के मुख्य गेट पर मेटल डिटेक्टर यूनिट लगाई गई है, जहां चेकिंग के बाद ही किसी भी व्यक्ति को कोर्ट परिसर में प्रवेश दिया जाता है। वहीं, अब कोर्ट परिसर में कार्यरत चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को पास भी जारी कर दिया गया है। बुधवार को जिला जज संजय कुमार पचौरी ने आदेश जारी कर सभी कर्मचारियों को पास दिखाने के बाद ही परिसर में वाहन प्रवेश कराने की अनुमति देने के लिए कहा है। जिला जज ने सभी कर्मचारियों को फॉर्म भरकर प्रवेश पास बनवाए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, कोर्ट परिसर से इतर लोगों को अब कोर्ट परिसर में वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
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