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दहेज उत्पीड़न और गर्भपात कराने में दर्ज कराई रिपोर्ट
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दहेज उत्पीड़न और गर्भपात कराने में दर्ज कराई रिपोर्ट
मुजफ्फरनगर। राज्य महिला आयोग की सदस्य डा. प्रियंवदा तोमर के निर्देश पर दहेज उत्पीड़न तथा जबरन गर्भपात कराने के मामले में महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। 20 फरवरी को पीड़िता को उसकी ससुराल में छोड़ा गया था, लेकिन ससुराल वालों ने उसे वहां रहने नहीं दिया। आयोग की सदस्य ने जिला पंचायत सभागार में अन्य महिलाओं की भी शिकायतें सुनीं।
मंगलवार को डा. प्रियंवदा तोमर ने जिला पंचायत सभागार में शिकायतें सुनते हुए उनके निस्तारण के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए। महिला उत्पीड़न की घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करने को कहा। शाम को सिंचाई विभाग के डाक बंगले में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि जानसठ थाने के गांव घटायन निवासी पारुल की शादी क्षेत्र के ही गांव वाजिदपुरा निवासी अभिषेक से 13 फरवरी 2018 को हुई थी। अभिषेक उत्तर प्रदेश पुलिस में आगरा में तैनात है। बीती 20 फरवरी को पारुल ने शिकायत की थी कि ससुराल वाले उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं तथा मायके में छोड़ गए। आयोग की सदस्य के निर्देश पर पुलिस ने पारुल को उसकी ससुराल में छोड़ा था, लेकिन आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे रहने नहीं दिया। इस मामले में पारुल की ओर से ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट में दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाने के साथ ही जबरन गर्भपात की भी शिकायत की गई है। पीड़िता का कहना है कि उसे गर्भपात की दवा खिलाने के बाद एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जांच कराई गई। मामले की महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आयोग की सदस्य ने पुलिस के उच्चाधिकारियों को भी पत्र लिखकर पुलिस में तैनात पारुल के पति पर विभागीय कार्रवाई करने को कहा है।
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मुजफ्फरनगर। राज्य महिला आयोग की सदस्य डा. प्रियंवदा तोमर के निर्देश पर दहेज उत्पीड़न तथा जबरन गर्भपात कराने के मामले में महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। 20 फरवरी को पीड़िता को उसकी ससुराल में छोड़ा गया था, लेकिन ससुराल वालों ने उसे वहां रहने नहीं दिया। आयोग की सदस्य ने जिला पंचायत सभागार में अन्य महिलाओं की भी शिकायतें सुनीं।
मंगलवार को डा. प्रियंवदा तोमर ने जिला पंचायत सभागार में शिकायतें सुनते हुए उनके निस्तारण के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए। महिला उत्पीड़न की घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करने को कहा। शाम को सिंचाई विभाग के डाक बंगले में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि जानसठ थाने के गांव घटायन निवासी पारुल की शादी क्षेत्र के ही गांव वाजिदपुरा निवासी अभिषेक से 13 फरवरी 2018 को हुई थी। अभिषेक उत्तर प्रदेश पुलिस में आगरा में तैनात है। बीती 20 फरवरी को पारुल ने शिकायत की थी कि ससुराल वाले उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं तथा मायके में छोड़ गए। आयोग की सदस्य के निर्देश पर पुलिस ने पारुल को उसकी ससुराल में छोड़ा था, लेकिन आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे रहने नहीं दिया। इस मामले में पारुल की ओर से ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट में दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाने के साथ ही जबरन गर्भपात की भी शिकायत की गई है। पीड़िता का कहना है कि उसे गर्भपात की दवा खिलाने के बाद एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जांच कराई गई। मामले की महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आयोग की सदस्य ने पुलिस के उच्चाधिकारियों को भी पत्र लिखकर पुलिस में तैनात पारुल के पति पर विभागीय कार्रवाई करने को कहा है।
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