फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   वनभूमि का अवैध प्रयोग किया तो होगी कार्रवाई

वनभूमि का अवैध प्रयोग किया तो होगी कार्रवाई

Tue, 12 Sep 2017 12:55 AM IST
Updated Tue, 12 Sep 2017 12:55 AM IST
विज्ञापन
वनभूमि का  अवैध प्रयोग  किया तो होगी कार्रवाई
वनभूमि का अवैध प्रयोग किया तो होगी कार्रवाई
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। वन विभाग ने अपनी भूमि को अवैध कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू किया है। यदि कोई वन भूमि का अवैध प्रयोग करता मिला तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सामाजिक वानिकी प्रभाग के प्रभागीय निदेशक सूरज ने बताया कि जनपद के अंतर्गत संरक्षित वन, घोषित सड़कों के किनारे होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप के लिए रास्ते का प्रयोग, टेलीफोन केबल बिछाना, विद्युत एवं अन्य प्रयोजन के लिए खंभे गाड़ना आदि गैर वानिकी कार्य वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन है। केंद्र सरकार की अनुमति लिए बिना इनमें कार्य करना दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि यदि कोई संस्था या व्यक्ति बिना अनुमति संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करता पाया गया तो उसके विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, इसलिए इस मामले में सतर्कता बरती जाए। डीएफओ सूरज ने बताया कि वन भूमि को कब्जामुक्त कराने के लिए विभाग की ओर से अभियान चलाया गया है। एसडीओ के नेतृत्व में रेंजर और वन दरोगा के साथ टीम विभिन्न स्थानों पर छापेमारी का कार्य करेगी। वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed