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युवक को गोली मारने वाले को कारावास और जुर्माना की सजा
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हमलावर को सजा सुनाई
मुजफ्फरनगर। अदालत ने अभियुक्त को दस साल के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि मंसूरपुर थाने पर जड़ौदा निवासी रब्बान ने 25 फरवरी 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसके भाई पर जान लेवा हमला किया गया था, जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। इस मुकदमे में गवाही न देने व फैसला करने के दबाव में न आने पर आरोपियों ने उसके पुत्र शरीफ को जान से मारने की नियत से गोली मार दी, जिससे उसका पुत्र घायल हो गया। पुलिस ने इस मुकदमे में एक अभियुक्त जुनैद पुत्र मेहरबान निवासी जड़ौदा के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छोटे लाल यादव की अदालत संख्या-12 में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी करते एडीजीसी किरणपाल कश्यप ने सबूत के गवाहों की गवाही कराते हुए अपनी दलील व सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त जुनैद को जानलेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए धारा 307 के तहत 10 वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।
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मुजफ्फरनगर। अदालत ने अभियुक्त को दस साल के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि मंसूरपुर थाने पर जड़ौदा निवासी रब्बान ने 25 फरवरी 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसके भाई पर जान लेवा हमला किया गया था, जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। इस मुकदमे में गवाही न देने व फैसला करने के दबाव में न आने पर आरोपियों ने उसके पुत्र शरीफ को जान से मारने की नियत से गोली मार दी, जिससे उसका पुत्र घायल हो गया। पुलिस ने इस मुकदमे में एक अभियुक्त जुनैद पुत्र मेहरबान निवासी जड़ौदा के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छोटे लाल यादव की अदालत संख्या-12 में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी करते एडीजीसी किरणपाल कश्यप ने सबूत के गवाहों की गवाही कराते हुए अपनी दलील व सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त जुनैद को जानलेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए धारा 307 के तहत 10 वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।