फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   woman accused abortion due to Drug feeding and woman pleads to release her husband and brother-in-law from jail

कांठ में धर्मांतरण का मामला: युवती बोली-नारी निकेतन में धोखे से दवा खिलाकर कराया गया मेरा गर्भपात

Tue, 15 Dec 2020 09:57 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 15 Dec 2020 09:57 PM IST
विज्ञापन
woman accused abortion due to Drug feeding and woman pleads to release her husband and brother-in-law from jail
पीड़िता - फोटो : एएनआई
पांच दिसंबर को धर्मांतरण प्रतिषेध कानून के तहत कांठ थाने में दर्ज किए गए मामले की पीड़ित युवती ने अपनी ससुराल पहुंचकर नारी निकेतन के कर्मचारियों पर उत्पीड़न करने के आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि नारी निकेतन के कर्मचारियों के कहने पर ही चिकित्सकों ने दवा खिलाकर धोखे से उसका उसका गर्भपात कराया है। 
विज्ञापन


दरअसल कोर्ट में युवती ने बयान दिया कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर शादी की है। इस पर कोर्ट ने उसे स्वेच्छा से कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया। इस पर युवती सीधी ससुराल पहुंची। पांच दिसंबर को कांठ थाने में धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया था। 
विज्ञापन


इसमें जनपद बिजनौर क्षेत्र के एक गांव की युवती का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी किए जाने के आरोप लगाते हुए युवती की मां ने कांठ नगर के मोहल्ला पटेगंज निवासी युवक और उसके भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल और युवती को नारी निकेतन भेज दिया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


न्यायालय में युवती के बयान होने के बाद सोमवार को सीजेएम कोर्ट ने युवती की मर्जी से उसे उसके ससुराल वालों के सुपुर्द कर दिया था। मंगलवार को ससुराल में ही युवती ने आरोप लगाए। कहा कि दो दिन पूर्व उसके पेट में दर्द की शिकायत होने पर नारी निकेतन के स्टाफ ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। 
 

वह गर्भवती थी। यहां चिकित्सकों ने दवाइयां देकर उसका गर्भपात करा दिया। जिससे अब उसका स्वास्थ्य खराब है। युवती ने नारी निकेतन में उससे झाड़ू लगाने, काम कराने का आरोप लगाया है।

युवती ने बजरंग दल से बताया खतरा
धर्मांतरण मामले पांच दिन नारी निकेतन में रही पीड़ित युवती ने मंगलवार को बताया कि वह चार माह से अपनी ससुराल में ही रह रही थी। पांच दिसंबर को वह अपने पति के साथ कांठ तहसील के रजिस्ट्री कार्यालय में गई थी। 

वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन पर दबाव बनाया। उसकी मां से जबरदस्ती धर्मांतरण कानून के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह अपनी ससुराल में खुश है, लेकिन उसे बजरंग दल कार्यकर्ताओं से खतरा है।

युवती के सभी आरोप निराधार हैं। युवती की तबीयत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उसे क्या दवा दी गई यह तो चिकित्सक ही बता सकते हैं। यदि वह चाहे तो मामले की जांच करा सकती हैं। नारी निकेतन में उसका कोई उत्पीड़न नहीं किया गया है। न ही यहां युवती से काम कराया गया है।- राजेश गुप्ता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, मुरादाबाद

पुलिस अब कोर्ट में पेश करेगी 169 की रिपोर्ट

कांठ में दर्ज किए गए धर्मांतरण केस मामले में नया मोड़ आ गया। युवती ने कोर्ट में अपने पति के पक्ष में बयान दिया है। युवती ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर शादी की है। उसने अपने पति और जेठ को जेल से बाहर निकलवाने की गुहार भी लगाई है। 

अब पुलिस युवती के बयान के आधार पर सीआरपीसी की धारा 169 के अंतर्गत कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। जिससे आरोपी जेल से बाहर आ सकेंगे। इस प्रकरण में सोमवार को पुलिस ने युवती के बयान कोर्ट में दर्ज कराए थे। कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार देर रात युवती को उसके प्रेमी के घर भिजवा दिया गया। 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने बताया कि युवती के कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए हैं। जिसमें उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर शादी करने की बात कही है। एसएसपी ने बताया कि युवती के दस्तावेजों की भी जांच की गई। 

दस्तावेजों व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर युवती की उम्र 22 साल है। युवती के बयान और तफ्तीश के आधार अब इस केस में सीआरपीसी 169 की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed