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आजम से जुड़े यतीमखाना प्रकरण में हुई गवाही
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रामपुर। सपा नेता आजम खां से जुड़े यतीमखाना प्रकरण के दो मामलों में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। एक मुकदमे के गवाह की गवाही पूरी हो गई जबकि दूसरे मुकदमे में जिरह जारी है। अब दोनों मामलों की अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी।
साल 2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस प्रकरण में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे।
शनिवार को यतीमखाना प्रकरण के दो मामलों में एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में तारीख तय थी। जिसमें सुनवाई हुई। इस दौरान एक मुकदमे के वादी शाकिर की गवाही पूूरी हो गई है जबकि दूसरे मुकदमे के गवाह मोहम्मद कमर से आजम खां के अधिवक्ता ने जिरह की। जिरह अभी पूरी नहीं हो सकी है। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि अब दोनों मामलों में आठ जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी।
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साल 2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आले हसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस प्रकरण में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे।
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शनिवार को यतीमखाना प्रकरण के दो मामलों में एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में तारीख तय थी। जिसमें सुनवाई हुई। इस दौरान एक मुकदमे के वादी शाकिर की गवाही पूूरी हो गई है जबकि दूसरे मुकदमे के गवाह मोहम्मद कमर से आजम खां के अधिवक्ता ने जिरह की। जिरह अभी पूरी नहीं हो सकी है। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि अब दोनों मामलों में आठ जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी।
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