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मुरादाबाद: दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या मामले में चाचा को आजीवन कारावास की सजा, लगाया 50 हजार का जुर्माना
Fri, 26 Feb 2021 07:25 PM IST
सुशील कुमार कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Fri, 26 Feb 2021 07:25 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
संभल में किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अदालत ने तीन साल बाद चाचा को दोषी करार दिया। स्पेशल पोस्को कोर्ट ने मुलजिम चाचा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
यह शर्मनाक घटना संभल जनपद के बहजोई थाना क्षेत्र के गांव में तीस जुलाई 2017 को हुई थी। घटना के समय किशोरी अपने खेत से पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी चाचा खेत पर पहुंच गया और उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। अपराध छुपाने के लिए आरोपी ने दुष्कर्म के बाद किशोरी की गर्दन काट दी थी।
किशोरी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उपचार के दौरान पीड़िता ने दम तोड़ दिया था। इस केस की सुनवाई मुरादाबाद की स्पेशल पॉस्को कोर्ट में चली। अदालत ने मुलजिम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया है।
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यह शर्मनाक घटना संभल जनपद के बहजोई थाना क्षेत्र के गांव में तीस जुलाई 2017 को हुई थी। घटना के समय किशोरी अपने खेत से पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी चाचा खेत पर पहुंच गया और उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। अपराध छुपाने के लिए आरोपी ने दुष्कर्म के बाद किशोरी की गर्दन काट दी थी।
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किशोरी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उपचार के दौरान पीड़िता ने दम तोड़ दिया था। इस केस की सुनवाई मुरादाबाद की स्पेशल पॉस्को कोर्ट में चली। अदालत ने मुलजिम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया है।
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