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Moradabad News: महिला पर तेजाब डालने में देवर समेत दो को 10-10 साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:50 AM IST
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Two, including brother-in-law, sentenced to 10 years in prison for throwing acid on a woman.
मुरादाबाद। सिविल लाइंस के 12 साल पुराने महिला पर तेजाब डालने के मामले में एडीजे-04 अंचल लवानियां की अदालत ने मुलजिम देवर बाबूराम और उसके साथी मनवीर को दोषी करार कर दिया है। अदालत ने दोनों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है जबकि 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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कटघर थाना क्षेत्र के कटघर बीच होली का मैदान निवासी किरन देवी ने 22 जुलाई 2014 को सिविल लाइंस थाने में अपने देवर रामबाबू और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें महिला ने बताया कि उनके पति राज कुमार और देवर रामबाबू के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों के बीच मुकदमेबाजी चल रही है। 22 जुलाई 2014 की शाम करीब पांच बजे कचहरी से अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसे फुफेरी सास शोभा मिल गई थीं। दोनों पैदल-पैदल मनोरंजन सदन के सामने से कपूर कंपनी की ओर जा रही थीं। इसी दौरान रामबाबू और उसके साथी बाइक से आ गए। किरन देवी पर तेजाब डालने के बाद आरोपी भाग गए थे। इस मामले में पुलिस ने कटघर बीच होली का मैदान निवासी रामबाबू और कटघर के देहरी गांव निवासी मनवीर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे-04 अंचल लवानियां की अदालत में चली। अदालत ने मंगलवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद रामबाबू और मनवीर को महिला पर तेजाब डालने का दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों पर 10-10 साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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