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Moradabad News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में दो दोषियों को आजीवन कारावास
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मुरादाबाद। पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 2 की विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत ने सोमवार को किशोरी को अगवा करने और दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने दो मुलजिम गेंदा लाल उर्फ गजराज और आदेश कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मैनाठेर थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवक ने मैनाठेर थाने में 15 जुलाई 2024 को पाकबड़ा के सब्जीपुर निवासी गेंदा लाल उर्फ गजराज और आदेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें युवक ने बताया कि आरोपी उसकी 16 वर्षीय बेटी को अगवा कर ले गए। पुलिस ने किशोरी को तलाश करने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराए।
पीड़िता के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केस में सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ किशोरी के अपहरण, पॉक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 2 की विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत में हुई। सोमवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गेंदा लाल उर्फ गजराज और आदेश कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि प्रत्येक दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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पीड़िता के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केस में सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ किशोरी के अपहरण, पॉक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 2 की विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत में हुई। सोमवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गेंदा लाल उर्फ गजराज और आदेश कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि प्रत्येक दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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