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Moradabad News: एससी-एसटी एक्ट में दो भाइयों को तीन-तीन साल की सजा
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मुरादाबाद। मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) सुरेंद्र कुमार की अदालत ने दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 12-12 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
मैनाठेर के मिलक गुरेर निवासी हुकम सिंह ने 18 सितंबर 2017 को मैनाठेर थाने में अनीस, रईस और फुरकान के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हुकम सिंह ने बताया कि वह गांव में ही विजेंद्र सिंह की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान वहां आरोपी आ गए और तीनों ने उसके साथ मारपीट की। जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया।
पुलिस ने इस मामले में अनीस और रईस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) सुरेंद्र कुमार की अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अनीस और रईस को दोषी करार दिया। ब्यूरो
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मैनाठेर के मिलक गुरेर निवासी हुकम सिंह ने 18 सितंबर 2017 को मैनाठेर थाने में अनीस, रईस और फुरकान के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हुकम सिंह ने बताया कि वह गांव में ही विजेंद्र सिंह की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान वहां आरोपी आ गए और तीनों ने उसके साथ मारपीट की। जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया।
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पुलिस ने इस मामले में अनीस और रईस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) सुरेंद्र कुमार की अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अनीस और रईस को दोषी करार दिया। ब्यूरो
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