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Moradabad News: दूध विक्रेता की हत्या में दो सगे भाइयों को 10-10 साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jun 2026 02:08 AM IST
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Two brothers sentenced to 10 years in prison each for the murder of a milk vendor.
मुरादाबाद। एडीजे-नौ अरुण कुमार तेवतिया की अदालत ने मंगलवार को 16 साल पुराने दूध विक्रेता की हत्या के मामले में दो सगे भाई राजवीर और चंद्रकेश को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मूंढापांडे थाना क्षेत्र के नाजरपुर निवासी नरेश ने नौ अक्तूबर 2010 को मूंढापांडे थाने में अपने ही गांव के राजवीर और उसके भाई चंद्रकेश के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें नरेश ने बताया कि उसका भाई सरनाम दूध का काम करता था। सरनाम राजवीर के घर में दूध लेने गया था। इसी दौरान राजवीर और उसके भाई चंद्रकेश ने उसे पकड़ लिया और उसकी पीट पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे -नौ अरुण कुमार तेवतिया की अदालत में चली। मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजवीर और उसके भाई चंद्रकेश को हत्या में दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों भाइयों को 10-10 साल की सजा सुनाई है जबकि 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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