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Moradabad News: कुशांक हत्याकांड में ललित कौशिक समेत तीन आरोपी कोर्ट में हाजिर
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मुरादाबाद।
बहुचर्चित कुंशाक गुप्ता हत्याकांड में बृहस्पतिवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी पूर्व ब्लाॅक प्रमुख ललित कौशिक समेत तीनों आरोपियों को अलग-अलग जेलों से कड़ी सुरक्षा में लाकर कोर्ट में पेश किया गया। केस के वादी से आरोपियों के वकीलों ने जिरह की। मुकदमे के तीसरे आरोपी विकास शर्मा के वकील ने जिरह के लिए समय की मांग की। जिस पर अदालत ने एक हजार रुपये के जुर्माने पर स्वीकार करते हुए शेष जिरह के लिए 6 नवंबर लगा दी है।
सिविल लाइंस क्षेत्र के रामगंगा विहार में 12 जनवरी 2022 की रात सोनकपुर स्टेडियम के पास स्पोर्ट्स के सामान के कारोबारी कुंशाक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के पिता अशोक कुमार गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की विवेचना में सामने आया कि कुंशाक गुप्ता का विवाद दीनदयाल नगर निवासी एवं मूंढापांडे के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक से हुआ था। ललित कौशिक ने दुकान खाली करने को लेकर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने दावा किया था इस विवाद में ललित कौशिक ने कुंशाक गुप्ता की हत्या कराने के लिए भोजपुर के हिमायूंपुर निवासी खुशवंत सिंह उर्फ भीम और पाकबड़ा के गिंदौड़ा निवासी केशव शरण शर्मा को सुपारी दी थी। इसके बाद मौके पाते ही खुशवंत उर्फ भीम और केशव ने कुशांक गुप्ता की हत्या कर दी थी।
इस केस की सुनवाई जिला जज डॉ. अजय कुमार की अदालत में चल रही है। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता ने बताया कि वादी अशोक कुमार गुप्ता अदालत में हाजिर हुए। जिनसे ललित कौशिक और खुशवंत उर्फ भीम के वकीलों ने जिरह की। जिसमें उन्होंने अदालत को बताया कि ललित कौशिक द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भी पूर्व में कई बार उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। मुकदमे के तीसरे आरोपी केशव शरण शर्मा के वकील अभिषेक शर्मा ने अदालत से जिरह के लिए समय मांगा। जिसे अदालत ने एक हजार रुपये जुर्माने पर स्वीकार करते हुए उन्हें 6 नवंबर को जिरह पूरी करने की मोहलत दी है। वर्तमान में ललित कौशिक बलरामपुर जेल, केशव बिजनौर और खुशवंत उर्फ भीम मुरादाबाद जेल में बंद है। बृहस्पतिवार को तीनों को कड़ी सुरक्षा में जेलों से कोर्ट लगाया गया। बृहस्पतिवार को कचहरी से लेकर कोर्ट के बाहर तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।
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भट्ठा मजदूर के अपहरण में विवेचक कोर्ट में हाजिर
मुरादाबाद।
ईंट-भट्ठा मजदूर के अपहरण के मामले में बृहस्पतिवार को आरोपी के वकील ने विवेचक से अदालत में जिरह की। अदालत ने केस की सुनवाई के लिए 6 नवंबर लगा दी है।
मूंढापांडे निवासी ईंट-भट्ठा मजदूर ओमप्रकाश ने 25 मार्च 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक, सतीश सिंह, प्रधान के पति शिवकुमार ने अपहरण कर उसे बंधक बना लिया और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। जिसका मुकदमा जनपद न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार की अदालत में चल रहा है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने बताया कि मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से गवाही पूरी हो चुकी थी। जिसके बाद आरोपी ललित कौशिक के वकील ने विवेचक से पुनः जिरह करने की मांग अदालत से की थी। जिस पर अदालत ने बृहस्पतिवार को मुकदमे के विवेचक बबलू कुमार को अदालत में तलब किया। जिससे आरोपी के वकील दिनेश चंद पाठक ने जिरह पूरी की। जिसके बाद अदालत अगली सुनवाई के लिए 6 नवंबर लगा दी है।
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बहुचर्चित कुंशाक गुप्ता हत्याकांड में बृहस्पतिवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी पूर्व ब्लाॅक प्रमुख ललित कौशिक समेत तीनों आरोपियों को अलग-अलग जेलों से कड़ी सुरक्षा में लाकर कोर्ट में पेश किया गया। केस के वादी से आरोपियों के वकीलों ने जिरह की। मुकदमे के तीसरे आरोपी विकास शर्मा के वकील ने जिरह के लिए समय की मांग की। जिस पर अदालत ने एक हजार रुपये के जुर्माने पर स्वीकार करते हुए शेष जिरह के लिए 6 नवंबर लगा दी है।
सिविल लाइंस क्षेत्र के रामगंगा विहार में 12 जनवरी 2022 की रात सोनकपुर स्टेडियम के पास स्पोर्ट्स के सामान के कारोबारी कुंशाक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के पिता अशोक कुमार गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की विवेचना में सामने आया कि कुंशाक गुप्ता का विवाद दीनदयाल नगर निवासी एवं मूंढापांडे के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक से हुआ था। ललित कौशिक ने दुकान खाली करने को लेकर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने दावा किया था इस विवाद में ललित कौशिक ने कुंशाक गुप्ता की हत्या कराने के लिए भोजपुर के हिमायूंपुर निवासी खुशवंत सिंह उर्फ भीम और पाकबड़ा के गिंदौड़ा निवासी केशव शरण शर्मा को सुपारी दी थी। इसके बाद मौके पाते ही खुशवंत उर्फ भीम और केशव ने कुशांक गुप्ता की हत्या कर दी थी।
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इस केस की सुनवाई जिला जज डॉ. अजय कुमार की अदालत में चल रही है। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता ने बताया कि वादी अशोक कुमार गुप्ता अदालत में हाजिर हुए। जिनसे ललित कौशिक और खुशवंत उर्फ भीम के वकीलों ने जिरह की। जिसमें उन्होंने अदालत को बताया कि ललित कौशिक द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भी पूर्व में कई बार उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। मुकदमे के तीसरे आरोपी केशव शरण शर्मा के वकील अभिषेक शर्मा ने अदालत से जिरह के लिए समय मांगा। जिसे अदालत ने एक हजार रुपये जुर्माने पर स्वीकार करते हुए उन्हें 6 नवंबर को जिरह पूरी करने की मोहलत दी है। वर्तमान में ललित कौशिक बलरामपुर जेल, केशव बिजनौर और खुशवंत उर्फ भीम मुरादाबाद जेल में बंद है। बृहस्पतिवार को तीनों को कड़ी सुरक्षा में जेलों से कोर्ट लगाया गया। बृहस्पतिवार को कचहरी से लेकर कोर्ट के बाहर तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।
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भट्ठा मजदूर के अपहरण में विवेचक कोर्ट में हाजिर
मुरादाबाद।
ईंट-भट्ठा मजदूर के अपहरण के मामले में बृहस्पतिवार को आरोपी के वकील ने विवेचक से अदालत में जिरह की। अदालत ने केस की सुनवाई के लिए 6 नवंबर लगा दी है।
मूंढापांडे निवासी ईंट-भट्ठा मजदूर ओमप्रकाश ने 25 मार्च 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक, सतीश सिंह, प्रधान के पति शिवकुमार ने अपहरण कर उसे बंधक बना लिया और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। जिसका मुकदमा जनपद न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार की अदालत में चल रहा है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने बताया कि मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से गवाही पूरी हो चुकी थी। जिसके बाद आरोपी ललित कौशिक के वकील ने विवेचक से पुनः जिरह करने की मांग अदालत से की थी। जिस पर अदालत ने बृहस्पतिवार को मुकदमे के विवेचक बबलू कुमार को अदालत में तलब किया। जिससे आरोपी के वकील दिनेश चंद पाठक ने जिरह पूरी की। जिसके बाद अदालत अगली सुनवाई के लिए 6 नवंबर लगा दी है।