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मिलावट : पान मसाले में मिला गैंबियर, बेसन में टेट्राजीन
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मुरादाबाद। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा लिए गए हल्दी, मसाला और बेसन के नमूनों की जांच में मानव स्वास्थ्य के लिए घातक सामग्रियों की मिलावट की पुष्टि हुई है। जिसके बाद संबंधित दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं तथा विभाग उनके खिलाफ मुकदमे की तैयारी कर रहा है।
विभाग की ओर से 10 सितंबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओमपाल सिंह ने थाना मझोला के डबल फाटक निवासी मयंक अग्रवाल के कसबा ठाकुरद्वारा स्थित प्रतिष्ठान से गगन पान मसाले का नमूना संग्रहित कर उसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जिला अभिहित अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जांच में उसमें कत्थे के स्थान पर गैंबियर मिला होने की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी तरह 28 जुलाई को खाद्य सुरक्षा अधिकारी हिमांशु सिंह ने खाद्य कारोबारी सोनू कुमार निवासी ढक्का थाना मझोला के प्रतिष्ठान पर छापे मारकर नमकीन बनाने वाले बेसन का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जांच के दौरान इस बेसन में घातक रंग टेट्राजीन मिला होने की पुष्टि हुई। इसी तरह एक शिकायत के आधार पर बुद्ध बाजार कोठीवाला नगर स्थित दुर्गा जनरल स्टोर प्रतिष्ठान पर छापा मारकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहरिश सादात ने पिसी हल्दी का नमूना लिया था। जो जांच में असुरक्षित पाया गया।
जिला अभिहित अधिकारी ने बताया कि तीनों ही खाद्य कारोबारियों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत वाद दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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विभाग की ओर से 10 सितंबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओमपाल सिंह ने थाना मझोला के डबल फाटक निवासी मयंक अग्रवाल के कसबा ठाकुरद्वारा स्थित प्रतिष्ठान से गगन पान मसाले का नमूना संग्रहित कर उसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जिला अभिहित अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि जांच में उसमें कत्थे के स्थान पर गैंबियर मिला होने की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी तरह 28 जुलाई को खाद्य सुरक्षा अधिकारी हिमांशु सिंह ने खाद्य कारोबारी सोनू कुमार निवासी ढक्का थाना मझोला के प्रतिष्ठान पर छापे मारकर नमकीन बनाने वाले बेसन का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जांच के दौरान इस बेसन में घातक रंग टेट्राजीन मिला होने की पुष्टि हुई। इसी तरह एक शिकायत के आधार पर बुद्ध बाजार कोठीवाला नगर स्थित दुर्गा जनरल स्टोर प्रतिष्ठान पर छापा मारकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहरिश सादात ने पिसी हल्दी का नमूना लिया था। जो जांच में असुरक्षित पाया गया।
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जिला अभिहित अधिकारी ने बताया कि तीनों ही खाद्य कारोबारियों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत वाद दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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