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Moradabad News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल का कठोर कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 30 May 2024 05:12 AM IST
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Ten years of rigorous imprisonment to the accused of raping a teenage girl
मुरादाबाद। किशोरी से दुष्कर्म करने वाले मुलजिम को अदालत ने दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मुगलपूरा थाना क्षेत्र की किशोरी के पिता ने 1 जून 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। वह किराये पर अपने परिवार के साथ रहता है। घर के पास ही धनीराम निवासी लालबाग थाना मुगलपुरा भी रहता है। जिसके बेटे मुन्ना ने 17 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर कर उसके अश्लील फोटो बना लिए थे। इसके बाद आरोपी उस पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा था। इसके बाद आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।
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इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसका मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या दो शैलेंद्र वर्मा की अदालत में सुना गया। अदालत में पेश होकर पीड़िता ने आप बीती बताई थी।
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अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी मुन्ना को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
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