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Moradabad News: जान लेवा हमले के तीन दोषियों को दस साल की कैद
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मुरादाबाद। सीमेंट व्यापारी को जानलेवा हमला करने के आरोप में दोषी पाए गए चाचा भतीजे को अदालत ने दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना बहजोई में सात साल पहले एक सीमेंट व्यापारी को उसके ही पड़ोसियों द्वारा जान से मारने की कोशिश करने वाले तीन सगे चाचा भतीजे को दोषी करार दिया गया है। घटना के अनुसार बहजोई निवासी भोला शंकर ने 27 अप्रैल 2016 को थाना बहजोई में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसका बेटा केशव शर्मा और उसका साला वीरेश शर्मा अपनी सीमेंट की दुकान बंद करने के बाद घर लौट रहे थे। जब घर का दरवाज़ा खटखटाया तो पड़ोस में रहने वाले महेंद्र शर्मा पुत्र रामनाथ शर्मा, और उसके भाई दिनेश शर्मा व भतीजा अनिल कुमार शर्मा हाथ में तमंचा लेकर आ गए और गाली देने लगे। शोर सुनकर जब मैं बाहर आया तो मेरे साथ भी बदतमीजी की। मना करने पर इन लोगों ने जान से मारने की नीयत से मेरे बेटे केशव शर्मा के गोली मार दी। इस मामले में थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम मुनीश कुमार प्रथम की अदालत में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह कश्यप ने बताया कि अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए महेंद्र, दिनेश और अनिल कुमार को कारावास की सजा सुनाई।
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थाना बहजोई में सात साल पहले एक सीमेंट व्यापारी को उसके ही पड़ोसियों द्वारा जान से मारने की कोशिश करने वाले तीन सगे चाचा भतीजे को दोषी करार दिया गया है। घटना के अनुसार बहजोई निवासी भोला शंकर ने 27 अप्रैल 2016 को थाना बहजोई में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसका बेटा केशव शर्मा और उसका साला वीरेश शर्मा अपनी सीमेंट की दुकान बंद करने के बाद घर लौट रहे थे। जब घर का दरवाज़ा खटखटाया तो पड़ोस में रहने वाले महेंद्र शर्मा पुत्र रामनाथ शर्मा, और उसके भाई दिनेश शर्मा व भतीजा अनिल कुमार शर्मा हाथ में तमंचा लेकर आ गए और गाली देने लगे। शोर सुनकर जब मैं बाहर आया तो मेरे साथ भी बदतमीजी की। मना करने पर इन लोगों ने जान से मारने की नीयत से मेरे बेटे केशव शर्मा के गोली मार दी। इस मामले में थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम मुनीश कुमार प्रथम की अदालत में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह कश्यप ने बताया कि अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए महेंद्र, दिनेश और अनिल कुमार को कारावास की सजा सुनाई।
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