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कैबिनेट मंत्री सहित अन्य आरोपियों के नहीं हो सके बयान

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 19 Nov 2021 02:48 AM IST
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Statements of other accused including cabinet minister could not be done
मुरादाबाद। एमपी एमएलए (स्पेशल कोर्ट) में बृहस्पतिवार को बवाल प्रकरण में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह और नगर विधायक रीतेश गुप्ता के बयान नहीं हो सके। एक अधिवक्ता की मौत के कारण वकील न्यायिक कार्य से विरत रहे। इसलिए सुनवाई नहीं हो सकी। अब 23 नवंबर को सुनवाई होगी।
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थाना कांठ क्षेत्र के गांव अकबरपुर चैदरी के मंदिर पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर वर्ष 2014 में विवाद हुआ था, जिसका मुकदमा थाना कांठ में दर्ज कर लिया गया था। उक्त मुकदमे की सुनवाई एमपी एम एलए स्पेशल कोर्ट पुनीत गुप्ता की अदालत में की जा रही है। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि बचाव पक्ष के बयान नहीं हो सकें।
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