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बिना मानचित्र पास कराए दुकान, फैक्टरी समेत छह निर्माण सील
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मुरादाबाद। बिना मानचित्र विभिन्न स्थानों पर निर्माण कराये गए दुकानों व फैक्टरी को सील करने आदि की कार्रवाई मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम द्वारा किया गया। एमडीए की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण कराने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।
एमडीए के सचिव सर्वेश गुप्ता ने बताया कि गांगन नदी के दायीं तरफ संभल रोड स्थित माशा अल्लाह द्वारा लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर दो दुकानों, उमरी नानकवाड़ी में धीरज जैन द्वारा बरेली बाईपास के बायीं तरफ 5000 वर्ग मीटर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए फैक्टरी निर्माण, संभल तिराहे से संभल जाने वाली रोड पर बायीं तरफ नरेश सिंह द्वारा पांच दुकानों का निर्माण, गांगन नदी पुल से आगे बायीं तरफ शराब की दुकान के बराबर में संभल तिराहे से पहले सुरेंद्र धवन द्वारा 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर, अजमत निवासी मिया कालोनी करूला रोड द्वारा 500 वर्ग गज क्षेत्रफल पर, अनिल चौहान द्वारा संभल तिराहे से संभल जाने वाले मार्ग के बायीं तरफ पांच दुकानों का बिना मानचित्र स्वीकृत के अवैध निर्माण कराया जाना पाया गया।
इस पर प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 27 के तहत प्राविधानित सुनवाई एवं कारण बताने के लिए अवसर प्रदान किया गया था। इसके बाद भी निर्माणकर्ताओं द्वारा कोई संतोषजनक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये। जिसके बाद शनिवार को उक्त सभी निर्माणों को नगर निगम के अभियंताओं के साथ टीम भेज कर सील करवा दिया गया। उपाध्यक्ष ने सभी अवैध निर्माणों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दियेे हैं।
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एमडीए के सचिव सर्वेश गुप्ता ने बताया कि गांगन नदी के दायीं तरफ संभल रोड स्थित माशा अल्लाह द्वारा लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर दो दुकानों, उमरी नानकवाड़ी में धीरज जैन द्वारा बरेली बाईपास के बायीं तरफ 5000 वर्ग मीटर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए फैक्टरी निर्माण, संभल तिराहे से संभल जाने वाली रोड पर बायीं तरफ नरेश सिंह द्वारा पांच दुकानों का निर्माण, गांगन नदी पुल से आगे बायीं तरफ शराब की दुकान के बराबर में संभल तिराहे से पहले सुरेंद्र धवन द्वारा 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर, अजमत निवासी मिया कालोनी करूला रोड द्वारा 500 वर्ग गज क्षेत्रफल पर, अनिल चौहान द्वारा संभल तिराहे से संभल जाने वाले मार्ग के बायीं तरफ पांच दुकानों का बिना मानचित्र स्वीकृत के अवैध निर्माण कराया जाना पाया गया।
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इस पर प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 27 के तहत प्राविधानित सुनवाई एवं कारण बताने के लिए अवसर प्रदान किया गया था। इसके बाद भी निर्माणकर्ताओं द्वारा कोई संतोषजनक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये। जिसके बाद शनिवार को उक्त सभी निर्माणों को नगर निगम के अभियंताओं के साथ टीम भेज कर सील करवा दिया गया। उपाध्यक्ष ने सभी अवैध निर्माणों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दियेे हैं।
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