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Moradabad News: महिला से दुष्कर्म में दोषी को सात साल का कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 29 Feb 2024 02:59 AM IST
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Seven years imprisonment to man convicted of raping a woman
मुरादाबाद।
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महिला से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने मुलजिम को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

संभल जनपद के नखासा क्षेत्र में 31 अगस्त 2015 को पीड़ित महिला के पति ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि 25 अगस्त 2015 की दोपहर उसकी पत्नी खेत से पशुओं के लिए चारा काटने गई थी। इसी दौरान वहां मिलक भारतल निवासी दुल्ली उर्फ रवि कुमार पहुंच गया। आरोपी शराब और भांग का नशा करता है। आरोपी दुल्ली ने महिला को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने शोर मचाया तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दे कर भाग गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट तीन विमल वर्मा की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार कश्यप और अशोक यादव ने बताया कि अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दुल्ली उर्फ रवि कुमार को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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