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Sambhal: सांसद बर्क पर अवैध निर्माण मामले में 500 रुपये का जुर्माना, 17 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

Mon, 10 Feb 2025 10:49 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 10 Feb 2025 10:49 PM IST
सार

साक्ष्य दिए जाने के लिए 17 फरवरी का समय दिया गया है। इसके बाद अगली कार्रवाई होगी। सांसद के दीपा सराय स्थित मकान में हुए निर्माण को अवैध बताया गया है। तीन नोटिस जारी हो चुके हैं।

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Sambhal MP Burke fined Rs 500 in illegal construction case
जियाउद्दीन बर्क सांसद संभल। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

संभल सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित मकान के अवैध निर्माण मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। एसडीएम ने 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। सांसद के अधिवक्ता के आग्रह पर सुनवाई की अगली तिथि 17 फरवरी भी तय की गई है। अगली सुनवाई के दौरान निर्माण को लेकर साक्ष्य दिए जाने हैं। उसके आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अवैध निर्माण मामले में तीन बार नोटिस जारी हो चुके हैं। अधिवक्ता के आग्रह पर चार बार समय भी बढ़ा दिया गया है। 17 फरवरी को अंतिम सुनवाई होनी है।

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नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिना अनुमति निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि दीपा सराय में जिस मकान का निर्माण कार्य चल रहा है उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इसी मामले में सुनवाई हुई है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद के अधिवक्ता ने समय दिए जाने का आग्रह दिया था। इसी क्रम में 17 फरवरी का समय सुनवाई के लिए दिया है। इस तिथि में नवनिर्माण से संबंधित साक्ष्य दिए जाने हैं। उसके आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी तक की सुनवाई के दौरान साक्ष्य नहीं दिए गए। इसलिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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