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आजम खां के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही का एक और नोटिस जारी
Sat, 18 Jan 2020 05:42 PM IST
Abhishek Singh
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
Published by: Abhishek Singh
Updated Sat, 18 Jan 2020 05:42 PM IST
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सपा सांसद आजम खां
- फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)
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सांसद आजम खां के खिलाफ कोर्ट से धारा-82 के तहत कुर्की की कार्यवाही का एक और नोटिस जारी हुआ है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान लगातार गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई पांच फरवरी को होगी। इससे पहले भी आजम खां के खिलाफ धारा-82 के तीन नोटिस जारी हो चुके हैं, जिसमें से एक मामले में पुलिस उनके घर पर नोटिस चस्पा कर मुनादी भी करा चुकी है।
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लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार कोतवाली में सांसद आजम खां और सपा के जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार के खिलाफ निर्धारित समय से अधिक वक्त तक रोड शो करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस इस मामले में चार्जशीट लगा चुकी है। सपा जिलाध्यक्ष ने इस मामले में अपनी जमानत करा ली है। सांसद आजम खां ने इस मामले में न तो अपनी जमानत कराई है और न ही सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं।
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शनिवार को भी इस मामले की सुनवाई एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार के अदालत में थी। सुनवाई के दौरान आजम खां नहीं पहुंचे। इस पर कोर्ट ने सांसद आजम खां के खिलाफ धारा-82 के नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। सहायक शासकीय फौजदारी अधिवक्ता रामौतार सैनी ने बताया कि सुनवाई के दौरान लगातार गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने सांसद आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट के साथ-साथ धारा-82 के नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।
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उन्होंने बताया कि सांसद आजम खां के खिलाफ पहले से धारा-82 के तीन नोटिस जारी हैं। सरकारी वकील ने बताया 82 की कार्रवाई में कुर्की की उद्घोषणा की जाती है। आजम खां को नोटिस दिया जाएगा, उनके खिलाफ वारंट जाएगा। अगर फिर भी वह कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ धारा- 83 (फरार व्यक्ति की संपत्ति जब्त करना) की कार्रवाई हो सकती है।