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Moradabad News: जीएसटी की नोटिसों का जवाब समय से दें और टैक्स जमा करें

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Oct 2023 01:55 AM IST
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Respond to GST notices on time and deposit tax
मुरादाबाद। राज्य कर विभाग से जो भी नोटिस व्यापारियों को भेजे गए हैं। व्यापारियों की तरफ से उनका समय से जवाब दिया जाना चाहिए। यदि कोई टैक्स बाकी निकल रहा है तो समय से टैक्स और ब्याज जमा करना होगा। इससे भविष्य में कोई असुविधा नही होगी।
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जोनल टैक्स बार की लीगल परिचर्चा राज्य कर कार्यालय में अधिकारियों के साथ हुई। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडिशनल कमिश्नर कमलेश्वर प्रसाद वर्मा ने कहा कि भविष्य में जो भी जीएसटी नोटिस जारी किए जाएंगे। उसके पहले फाइल का पूरा अवलोकन किया जाएगा। अधिकारी ध्यान रखेंगे कि किसी व्यापारी का शोषण न हो सके। यदि व्यापारी समय से टैक्स और रिटर्न जमा करते हैं तो उनको जीएसटी विभाग से कोई परेशानी नही होगी। राज्य कर विभाग के मुख्य वक्ता वीर सिंह वर्मा ने जीएसटी के सेक्शन 67,68,70,73,74 आदि पर चार घंटे तक विस्तार से अधिवक्ताओं को जानकारी दी।
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उन्होंने बताया जीएसटी में आने वाली समस्याओं से बचने के लिये जीएसटी रिटर्न और टैक्स समय पर जमा करने होंगे। जिन व्यापारियों को ई इनवॉइस बनानी है। वे समय से ई इनवॉइस बनाएं। जिससे उनके क्रेता व्यापारी को इनपुट टैक्स का लाभ मिल सके। ऐसे व्यापारी जो ई इनवॉइस नहीं बनाते हैं तो क्रेता व्यापारी को इनपुट टैक्स का लाभ नही मिलेगा। लीगल परिचर्चा में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 अपील अनुपमा गोयल, जॉइंट कमिश्नर कॉर्पोरेट रश्मि भी मौजूद रहीं। इसके अलावा जोनल टैक्स बार एसोसिएशन से जुड़े सैयद आरिफ अली, मनीष कुमार अग्रवाल, गुफरान माजिद, संजीव बिहारी भटनागर, दीपक कुमार गुप्ता,राकेश शर्मा, अनुज गुप्ता, गौरव गुप्ता, मुरादाबाद टैक्स बार एसोसिएशन से राजकमल रस्तोगी, शैलेष कौशिक, टैक्स बार एसोसिएशन से अनुराग सिंह, जिया जमीर मौजूद रहे।
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