{"_id":"5d83e6cf8ebc3e93be633bf9","slug":"rape-city-news-mbd3227908116","type":"story","status":"publish","title_hn":"नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को दस साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को दस साल की कैद
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुरादाबाद। सिविल लाइंस के अगवानपुर कस्बे में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) संजीव कुमार त्यागी की अदालत ने मुलजिम सुलेमान को दोषी करार देते हुए दस साल की कैद की सजा सुनाई। जबकि दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
घटना दस जून 2018 को अगवानपुर में हुई थी। आरोपी सुलेमान निवासी अगवानपुर नाबालिग को बहलाफुसला कर इमामबाड़े में अपने साथ ले गया था। यहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसी दौरान वहां कुछ लोग पहुंच गए थे। उन्होंने शोर मचाया तो अन्य लोग इकट्ठा हो गए थे। इसके बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद आरोपी सुलेमान को जेल भेज दिया था। केस की तफ्तीश पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस केस की सुनवाई वशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) संजीव कुमार त्यागी की अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम सुलेमान को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को दस साल की सश्रम कैद और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
घटना दस जून 2018 को अगवानपुर में हुई थी। आरोपी सुलेमान निवासी अगवानपुर नाबालिग को बहलाफुसला कर इमामबाड़े में अपने साथ ले गया था। यहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसी दौरान वहां कुछ लोग पहुंच गए थे। उन्होंने शोर मचाया तो अन्य लोग इकट्ठा हो गए थे। इसके बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद आरोपी सुलेमान को जेल भेज दिया था। केस की तफ्तीश पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस केस की सुनवाई वशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) संजीव कुमार त्यागी की अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिम सुलेमान को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को दस साल की सश्रम कैद और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन