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ग्राम पंचायत हटहट में पंचायत सहायक पद का प्रस्ताव निरस्त
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मुरादाबाद। कोरोना से महिला की मौत के बाद सौतेली पुत्री द्वारा सगी बताकर ग्राम पंचायत हटहट में पंचायत सहायक पद के लिए ग्राम पंचायत से कराए गए चयन प्रस्ताव को डीएम ने निरस्त कर दिया है। एक अन्य महिला आवेदक द्वारा हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर दायर की गई रिट पर दिए गए आदेश के क्रम में डीएम ने डीपीआरओ से जब इस पूरे मामले की जांच कराई तो यह मामला खुला। डीएम ने वहां पुन: प्रस्ताव के लिए ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान को निर्देशित किया है।
ग्राम पंचायत हटहट में पंचायत सहायक पद के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कोविड मृतक आश्रित कोटे के तहत कुमारी रुबीना के नाम का प्रस्ताव किया गया था, जबकि मेरिट के हिसाब से एक अन्य आवेदक नेहानाज के सर्वाधिक अंक थे। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर नेहानाज ने दो सितंबर 2021 को डीएम के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति जताई थी। नेहानाज ने डीएम को बताया था कि रुबीना परवीन कोविड मृतका नसीमा की सगी पुत्री नहीं है बल्कि रुबीना की सगी मां नन्हीया उर्फ नसीम जहां है जो जीवित है। इसलिए रुबीना को कोविड मृतक आश्रित का लाभ नहीं दिया जा सकता है। नेहानाज के द्वारा जताई गई आपत्ति को निस्तारित किए बिना ही रुबीना परवीन के नाम का चयन ग्राम पंचायत हटहट में पंचायत सहायक पद के लिए कर दिया गया।
नेहा नाज ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता जफर अब्बास और इम्तियाज हुसैन के माध्यम से याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के उपरांत तीन दिसंबर 2021 को जिलाधिकारी को एक माह में नेहा नाज के प्रार्थनापत्र का विधिवत निस्तारण करने और निर्णय की सूचना नेहा नाज को देने का आदेश पारित किया था। जिस पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने जांच के दौरान रुबीना परवीन और नेहा नाज दोनों का लिखित में इस संबंध में पक्ष मांगा। रुबीना परवीन ने इस संबंध में अपने प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए। जिसमें मां का नाम कोविड मृतका नसीमा के बजाय नसीम जहां लिखा था।
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वहीं, नेहा नाज ने इस संबंध में ग्रामीणों के शपथ पत्र कराए और चुनाव के समय प्रचार के दौरान पोस्टरों में नन्हीया के पति का नाम अकबर अली व नामांकन पत्र में नन्हीया के पति का नाम सज्जाद लिखा होना बताया। दोनों पक्षों के जवाब का परीक्षण करने के बाद रुबीना परवीन की सगी मां नन्हीया उर्फ नसीम जहां के जीवित होने के कारण कोविड मृतक आश्रित का लाभ नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया। ग्राम पंचायत हटहट में पुन: पंचायत सहायक पद के लिए प्रस्ताव के लिए ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव को डीएम के द्वारा निर्देशित किया गया है। डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी ने इसकी पुष्टि की।
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ग्राम पंचायत हटहट में पंचायत सहायक पद के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कोविड मृतक आश्रित कोटे के तहत कुमारी रुबीना के नाम का प्रस्ताव किया गया था, जबकि मेरिट के हिसाब से एक अन्य आवेदक नेहानाज के सर्वाधिक अंक थे। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर नेहानाज ने दो सितंबर 2021 को डीएम के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति जताई थी। नेहानाज ने डीएम को बताया था कि रुबीना परवीन कोविड मृतका नसीमा की सगी पुत्री नहीं है बल्कि रुबीना की सगी मां नन्हीया उर्फ नसीम जहां है जो जीवित है। इसलिए रुबीना को कोविड मृतक आश्रित का लाभ नहीं दिया जा सकता है। नेहानाज के द्वारा जताई गई आपत्ति को निस्तारित किए बिना ही रुबीना परवीन के नाम का चयन ग्राम पंचायत हटहट में पंचायत सहायक पद के लिए कर दिया गया।
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नेहा नाज ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता जफर अब्बास और इम्तियाज हुसैन के माध्यम से याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के उपरांत तीन दिसंबर 2021 को जिलाधिकारी को एक माह में नेहा नाज के प्रार्थनापत्र का विधिवत निस्तारण करने और निर्णय की सूचना नेहा नाज को देने का आदेश पारित किया था। जिस पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने जांच के दौरान रुबीना परवीन और नेहा नाज दोनों का लिखित में इस संबंध में पक्ष मांगा। रुबीना परवीन ने इस संबंध में अपने प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए। जिसमें मां का नाम कोविड मृतका नसीमा के बजाय नसीम जहां लिखा था।
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वहीं, नेहा नाज ने इस संबंध में ग्रामीणों के शपथ पत्र कराए और चुनाव के समय प्रचार के दौरान पोस्टरों में नन्हीया के पति का नाम अकबर अली व नामांकन पत्र में नन्हीया के पति का नाम सज्जाद लिखा होना बताया। दोनों पक्षों के जवाब का परीक्षण करने के बाद रुबीना परवीन की सगी मां नन्हीया उर्फ नसीम जहां के जीवित होने के कारण कोविड मृतक आश्रित का लाभ नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया। ग्राम पंचायत हटहट में पुन: पंचायत सहायक पद के लिए प्रस्ताव के लिए ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव को डीएम के द्वारा निर्देशित किया गया है। डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी ने इसकी पुष्टि की।