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Moradabad News: फीस लेने में आगे, विवरण देने में आनाकानी कर रहे निजी स्कूल
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मुरादाबाद। नया शैक्षिक सत्र शुरू होते ही निजी स्कूलों ने फीस जमा करानी शुरू कर दी है। हालांकि, फीस व अन्य विवरण देने में स्कूल आनाकानी कर रहे हैं। एक सप्ताह पहले संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) द्वादश मंडल ने सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूलों से विवरण मांगा था। आदेश के सात दिन बीत जाने के बाद भी मंडल के किसी भी विद्यालय ने अभी तक विवरण नहीं दिया है।
तीन अप्रैल को जेडी ने मुरादाबाद मंडल के सभी सीबीएसई और आईसीएसई विद्यालयों के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को पत्र जारी करते हुए कहा था कि विद्यालयों को दिए जाने वाले अनापत्ति प्रमाणपत्र की शर्तों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में दस फीसदी स्थान अनुसूचित जाति-जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगा। उनसे उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद-बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी स्कूलों को छात्रों की संख्या और वसूली जा रही फीस का विवरण देना है।
इसके अलावा विद्यालय में लिए जा रहे विभिन्न प्रकार के शुल्कों की भी जानकारी मांगी गई थी। जेडी ने सभी को पंजीकृत सोसाइटी के अद्यतन नवीनीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि, शैक्षिक-शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान व भत्तों का विवरण, कर्मचारियों की सेवा शर्ताें की प्रमाणित प्रति, विद्यालयों के अभिलेखों का रिकॉर्ड, पाठ्य पुस्तकों की कक्षावार सूची, यूनिफॉर्म सहित अन्य जानकारियां उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे। अभी तक स्कूलों ने विवरण नहीं दिया है।
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किसी भी स्कूल ने जानकारी नहीं उपलब्ध करवाई है। एनओसी की शर्ताें में एक शर्त यह भी है कि स्कूलों में होने वाली बैठकों में हमारे द्वारा नामित प्रतिनिधि होना चाहिए। इससे स्कूलों द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी विभाग को मिलेगी। अभी तक यह भी जानकारी नहीं है कि उन्होंने कोई प्रतिनिधि नामित करवाया है या नहीं। विवरण न देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। - मनोज कुमार द्विवेदी, संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मंडल
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तीन अप्रैल को जेडी ने मुरादाबाद मंडल के सभी सीबीएसई और आईसीएसई विद्यालयों के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को पत्र जारी करते हुए कहा था कि विद्यालयों को दिए जाने वाले अनापत्ति प्रमाणपत्र की शर्तों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में दस फीसदी स्थान अनुसूचित जाति-जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगा। उनसे उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद-बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी स्कूलों को छात्रों की संख्या और वसूली जा रही फीस का विवरण देना है।
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इसके अलावा विद्यालय में लिए जा रहे विभिन्न प्रकार के शुल्कों की भी जानकारी मांगी गई थी। जेडी ने सभी को पंजीकृत सोसाइटी के अद्यतन नवीनीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि, शैक्षिक-शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान व भत्तों का विवरण, कर्मचारियों की सेवा शर्ताें की प्रमाणित प्रति, विद्यालयों के अभिलेखों का रिकॉर्ड, पाठ्य पुस्तकों की कक्षावार सूची, यूनिफॉर्म सहित अन्य जानकारियां उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे। अभी तक स्कूलों ने विवरण नहीं दिया है।
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किसी भी स्कूल ने जानकारी नहीं उपलब्ध करवाई है। एनओसी की शर्ताें में एक शर्त यह भी है कि स्कूलों में होने वाली बैठकों में हमारे द्वारा नामित प्रतिनिधि होना चाहिए। इससे स्कूलों द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी विभाग को मिलेगी। अभी तक यह भी जानकारी नहीं है कि उन्होंने कोई प्रतिनिधि नामित करवाया है या नहीं। विवरण न देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। - मनोज कुमार द्विवेदी, संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मंडल