{"_id":"65fb472d1de8e186cd0e3ac8","slug":"police-sentenced-three-to-three-years-moradabad-news-c-15-1-mbd1027-367063-2024-03-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Moradabad News: पुलिस पार्टी पर हमले में दो भाइयों समेत तीन को 3-3 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Moradabad News: पुलिस पार्टी पर हमले में दो भाइयों समेत तीन को 3-3 साल की सजा
विज्ञापन
मुरादाबाद। पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले के आरोप में दोषी करार दिए गए दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को अदालत ने 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कटघर थाने में 1 जनवरी 2016 सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह पुंडीर ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि वह अन्य पुलिस कर्मियों के साथ फरार आरोपी इश्तेखार निवासी कर्बला की तलाश कर रहे थे। पुलिस टीम कर्बला पहुंची तो दो बाइकों पर चार लोग युवक आते दिखाई दिए। एक बाइक पर इश्तेखार और उसका भाई फरमान था। जबकि दूसरी बाइक पर अकरम और और इरशाद निवासी फातिमा मस्जिद के पास कर्बला करूला दस सराय के रूप में हुई थी। जिन्होंने पुलिस वालों को देखते ही जान से मारने की नियत से फायर कर दिया था। जिसमें पुलिस कर्मी बाल बाल बच गए।
इसके बाद आरोपी गली में भाग गए थे। इस मामले में पुलिस ने इश्तेखार, फरमान और अकरम के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नीलम वर्मा ने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या छह संदीप गुप्ता की अदालत में की गई। जिसमें अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
कटघर थाने में 1 जनवरी 2016 सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह पुंडीर ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि वह अन्य पुलिस कर्मियों के साथ फरार आरोपी इश्तेखार निवासी कर्बला की तलाश कर रहे थे। पुलिस टीम कर्बला पहुंची तो दो बाइकों पर चार लोग युवक आते दिखाई दिए। एक बाइक पर इश्तेखार और उसका भाई फरमान था। जबकि दूसरी बाइक पर अकरम और और इरशाद निवासी फातिमा मस्जिद के पास कर्बला करूला दस सराय के रूप में हुई थी। जिन्होंने पुलिस वालों को देखते ही जान से मारने की नियत से फायर कर दिया था। जिसमें पुलिस कर्मी बाल बाल बच गए।
विज्ञापन
इसके बाद आरोपी गली में भाग गए थे। इस मामले में पुलिस ने इश्तेखार, फरमान और अकरम के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नीलम वर्मा ने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या छह संदीप गुप्ता की अदालत में की गई। जिसमें अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन