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शहर के आर्किटेक्ट वाईपी गुप्ता को एमडीए का नोटिस
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मुरादाबाद। आवासीय उपयोग की भूमि पर बनाए गए भवन का व्यावसायिक रूप में उपयोग किए जाने के मामले में एमडीए उपाध्यक्ष ने शहर के एक पुराने आर्किटेक्ट को नोटिस जारी किया है। एमडीए उपाध्यक्ष मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि कांठ रोड स्थित आवासीय भूमि पर बनाए गए आवासीय भवन में निर्माण करा कर उसे होटल के रूप में उपयोग किया जा रहा था। सूचना मिलने पर करीब एक माह पहले टीम ने मौके पर पहुंच कर उसे सील कर नोटिस जारी किया था।
इस संबंध में संबंधित होटल के संचालक ने शनिवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) कार्यालय पहुंच प्राधिकरण उपाध्यक्ष से मुलाकात की। उन्हें अभिलेख और एमडीए से स्वीकृत मानचित्र दिखाया। बताया कि शहर के पुराने आर्किटेक्ट वाईपी गुप्ता ने यह नक्शा एमडीए से पास कराया था और उन्होंने ही भवन का निर्माण कराया है। एमडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने में आवेदक को प्रोत्साहित करने पर आर्किटेक्ट वाईपी गुप्ता को नोटिस जारी किया गया है।
इस संबंध में आर्किटेक्ट वाईपी गुप्ता ने बताया कि कांठ रोड पर पूर्व मंत्री रीना कुमारी की बिल्डिंग है। उसी के पास 300 स्क्वायर मीटर के प्लाट में नीचे दुकान है और कमरे हैं। जिसे उन्होंने किराये पर दे रखा है। 300 वर्ग मीटर के आवासीय प्लाट पर सर्किल रेट की 40 फीसदी धनराशि जमा कर उसे कॉमर्शियल के रूप में नियमानुसार उपयोग किया जा सकता है। इसलिए इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। एमडीए के वीसी से सोमवार को मिल कर उन्हें स्पष्टीकरण देंगे।
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इस संबंध में संबंधित होटल के संचालक ने शनिवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) कार्यालय पहुंच प्राधिकरण उपाध्यक्ष से मुलाकात की। उन्हें अभिलेख और एमडीए से स्वीकृत मानचित्र दिखाया। बताया कि शहर के पुराने आर्किटेक्ट वाईपी गुप्ता ने यह नक्शा एमडीए से पास कराया था और उन्होंने ही भवन का निर्माण कराया है। एमडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने में आवेदक को प्रोत्साहित करने पर आर्किटेक्ट वाईपी गुप्ता को नोटिस जारी किया गया है।
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इस संबंध में आर्किटेक्ट वाईपी गुप्ता ने बताया कि कांठ रोड पर पूर्व मंत्री रीना कुमारी की बिल्डिंग है। उसी के पास 300 स्क्वायर मीटर के प्लाट में नीचे दुकान है और कमरे हैं। जिसे उन्होंने किराये पर दे रखा है। 300 वर्ग मीटर के आवासीय प्लाट पर सर्किल रेट की 40 फीसदी धनराशि जमा कर उसे कॉमर्शियल के रूप में नियमानुसार उपयोग किया जा सकता है। इसलिए इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। एमडीए के वीसी से सोमवार को मिल कर उन्हें स्पष्टीकरण देंगे।
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