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Moradabad News: कोर्ट में पेश हुईं सांसद रुचिवीरा, जमानत पर रिहा
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मुरादाबाद। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सपा सांसद रुचिवीरा शुक्रवार को अदालत में पेश हुईं और अपनी जमानत कराईं।
नागफनी थाने में अवर अभियंता शिवमोहन ने आठ अप्रैल 2024 को रुचिवीरा, कांग्रेस नेता असद मलाई, खुर्शीद असलम, नदीम और नईम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उन्हें सूचना मिली थी कि सात फरवरी की रात करीब एक बजे सपा प्रत्याशी रुचिवीरा अपने सहयोगियों के साथ जनसभा कर रही हैं। जिसमें करीब पचास से साठ लोग शामिल हैं।
सूचना पर वह मौके पर गए तब तक लोग जा चुके थे, लेकिन रुचिवीरा अपने सहयोगियों के साथ मौके पर मौजूद थीं। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि शुक्रवार को इस मामले में सांसद रुचिवीरा समेत असद मौलाई, नदीम और नईम ने अपने वकील के माध्यम से जमानत प्रार्थनापत्र अदालत में पेश किया। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एमपी सिंह की अदालत में की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।
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बीस-बीस हजार रुपये के जमानतनामे पर हुई रिहाई
विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि कोर्ट ने सांसद रुचिवीरा और अन्य को बीस-बीस हजार रुपये के दो-दो जमानती और इतनी ही राशि के निजी बंधपत्र रिहा किया। मुकदमे की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी।
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नागफनी थाने में अवर अभियंता शिवमोहन ने आठ अप्रैल 2024 को रुचिवीरा, कांग्रेस नेता असद मलाई, खुर्शीद असलम, नदीम और नईम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उन्हें सूचना मिली थी कि सात फरवरी की रात करीब एक बजे सपा प्रत्याशी रुचिवीरा अपने सहयोगियों के साथ जनसभा कर रही हैं। जिसमें करीब पचास से साठ लोग शामिल हैं।
सूचना पर वह मौके पर गए तब तक लोग जा चुके थे, लेकिन रुचिवीरा अपने सहयोगियों के साथ मौके पर मौजूद थीं। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि शुक्रवार को इस मामले में सांसद रुचिवीरा समेत असद मौलाई, नदीम और नईम ने अपने वकील के माध्यम से जमानत प्रार्थनापत्र अदालत में पेश किया। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एमपी सिंह की अदालत में की गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।
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बीस-बीस हजार रुपये के जमानतनामे पर हुई रिहाई
विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि कोर्ट ने सांसद रुचिवीरा और अन्य को बीस-बीस हजार रुपये के दो-दो जमानती और इतनी ही राशि के निजी बंधपत्र रिहा किया। मुकदमे की अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को होगी।
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