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Moradabad News: रिटर्न फाइल करने में छठें स्थान पर खिसका मुरादाबाद जोन
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मुरादाबाद। रिटर्न फाइल करने के मामले मुरादाबाद जोन के व्यवसायी प्रदेश में छठवें स्थान पर खिसक गए हैं। जबकि पिछले वर्ष पहले नंबर थे। 6.33 प्रतिशत लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। समीक्षा के बाद रिटर्न फाइल नहीं भरने वालों पर लेट फीस के साथ पेनाल्टी भी लगती है।
राज्य कर विभाग के अनुसार जोन में 63649 व्यवसायी जीएसटी में पंजीकृत हैं लेकिन 34231 व्यवसायी रिटर्न भरने के योग्य हैं। इनमें 32064 व्यवसायियों ने जून माह में रिटर्न भरा हैं। अभी 2167 व्यवसायियों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। प्रदेश में अलीगढ़ के 30348 व्यवसायियों ने रिटर्न फाइल किया जो मुरादाबाद जोन से कम हैं लेकिन प्रतिशत में संख्या 5.58 होने के कारण आगरा अव्वल रहा है। प्रदेश में सबसे कम रिटर्न फाइल गोरखपुर सबसे नीचे पाया गया है। गोरखपुर जोन में अभी 9.10 प्रतिशत लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। पिछले साल मुरादाबाद ने संग्रह में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था।
रिटर्न फाइल नहीं करने वालों को जारी होगा नोटिस
रिटर्न फाइल नहीं करने पर एक सप्ताह बाद विभाग की तरफ से संबंधित व्यवसायी को नोटिस जारी होगा। अधिकारी कागजातों को देखने के बाद लेट फीस ब्याज के साथ लगाते हैं। रिटर्न फाइल नहीं करने पर संबंधित कारोबारी पर ब्याज सहित लेट फीस और पेनाल्टी लगती है। सेंट्रल और स्टेट अधिनियम के तहत 25-25 हजार रुपये पेनाल्टी का प्रावधान है। -
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कमलेश्वर प्रसाद वर्मा अपर आयुक्त ग्रेड -1 मुरादाबाद जोन
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राज्य कर विभाग के अनुसार जोन में 63649 व्यवसायी जीएसटी में पंजीकृत हैं लेकिन 34231 व्यवसायी रिटर्न भरने के योग्य हैं। इनमें 32064 व्यवसायियों ने जून माह में रिटर्न भरा हैं। अभी 2167 व्यवसायियों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। प्रदेश में अलीगढ़ के 30348 व्यवसायियों ने रिटर्न फाइल किया जो मुरादाबाद जोन से कम हैं लेकिन प्रतिशत में संख्या 5.58 होने के कारण आगरा अव्वल रहा है। प्रदेश में सबसे कम रिटर्न फाइल गोरखपुर सबसे नीचे पाया गया है। गोरखपुर जोन में अभी 9.10 प्रतिशत लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। पिछले साल मुरादाबाद ने संग्रह में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था।
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रिटर्न फाइल नहीं करने वालों को जारी होगा नोटिस
रिटर्न फाइल नहीं करने पर एक सप्ताह बाद विभाग की तरफ से संबंधित व्यवसायी को नोटिस जारी होगा। अधिकारी कागजातों को देखने के बाद लेट फीस ब्याज के साथ लगाते हैं। रिटर्न फाइल नहीं करने पर संबंधित कारोबारी पर ब्याज सहित लेट फीस और पेनाल्टी लगती है। सेंट्रल और स्टेट अधिनियम के तहत 25-25 हजार रुपये पेनाल्टी का प्रावधान है। -
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कमलेश्वर प्रसाद वर्मा अपर आयुक्त ग्रेड -1 मुरादाबाद जोन