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UP: टॉफी खिलाने के बहाने बच्ची को ले गया साथ, गोशाला में बंद कर की गंदी हरकत, अब बीस साल जेल में रहेगा

Mon, 11 Dec 2023 06:15 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Mon, 11 Dec 2023 06:15 PM IST
सार

छजलैट थाना क्षेत्र के ग्रामीण ने अक्तूबर 2019 को केस दर्ज करवाया था। इसमें कहा कि घर में उनकी पांच वर्षीय बेटी अकेली थी। आरोप था कि गांव का ही व्यक्ति उसे टॉफी खिलाने के बहाने से ले गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। 

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Moradabad: Twenty years in jail for raping a girl, fine of fifty thousand rupees
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने बीस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ पचास हजार का जुर्माना लगाया है। पीड़िता के पिता को आरोपी पक्ष के लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। छजलैट थाना क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण ने 13 अक्तूबर 2019 को छजलैट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

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उसने बताया कि वह 11 अक्तूबर को मजदूरी करने गया था। उसकी पत्नी अपने मायके बिजनौर गई हुई थी। घर में केवल बच्चे मौजूद थे। जब वह शाम को घर वापस आया तो उसकी पांच वर्षीय बड़ी बेटी रो रही थी। जब उसे चुप कराने के लिए देखा तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे।
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पूछने पर उसने बताया कि दाढ़ी महमूदपुर निवासी अंकित पुत्र सियाराम उसे टॉफी खिलाने के बहाने अपने गोशाला में ले गया था, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी की बात सुनने के बाद जब पिता मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने जा रहा था, तब आरोपी के परिचितों ने उसे रोक लिया और समझौते का दबाव बनाने लगे।
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समझौता नहीं करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। जिसके दो दिन बाद आरोपी और उसके परिचितों से छिप कर पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में दरोगा प्रिंस शर्मा ने विवेचना कर आरोपी अंकित के खिलाफ चार्जशीट अदालत में पेश की।


मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन चंद्र विजय श्रीनेत की अदालत में की गई।विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार गुप्ता एवं अकरम खान ने बताया कि पीड़िता एवं अन्य गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी अंकित को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए उसे बीस साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

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