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Moradabad: कोर्ट की अवमानना में सपा नेता आजम खां बरी, बवाल के बाद 2020 में दर्ज किया गया था केस
Tue, 16 Sep 2025 07:38 PM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
Published by: विमल शर्मा
Updated Tue, 16 Sep 2025 07:38 PM IST
सार
मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने रामपुर के पूर्व सांसद और सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खां को छजलैट थाने में दर्ज अवमानना मामले में बरी कर दिया। यह मामला 2008 में वाहन चेकिंग के दौरान हुए बवाल से जुड़ा था।
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आजम खां
- फोटो : हह
विस्तार
सपा सरकार में मंत्री रहे रामपुर के पूर्व सांसद आजम खां को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने छजलैट थाने में दर्ज अवमानना मामले में उन्हें बरी कर दिया। छजलैट थाने के सामने दो जनवरी 2008 को वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने आजम खां की गाड़ी रुकवा ली थी।
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उस समय आजम अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसे लेकर जमकर बवाल हुआ था। बाद में आजम खां, अब्दुल्ला आजम समेत अन्य सपाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कई बार समन जारी होने के बाद भी आजम खां कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।
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इसके बाद रामपुर के गंज थाने के तत्कालीन प्रभारी रामवीर सिंह ने 2020 में आजम खां के छजलैट थाने में अवमानना के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट एमपी सिंह की अदालत में चल रही थी।
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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को आजम खां को बरी कर दिया है। विशेष लोक अभयोजक मोहन लाल विश्नोई का कहना है कि अभी उन्हें आदेश की कॉपी नहीं मिली है। आदेश कॉपी मिलने पर अध्ययन करने के बाद इस मामले में उच्च अदालत में अपील की जाएगी।