{"_id":"66718e1dda9aee5a960d5792","slug":"moradabad-railway-employee-murdered-due-to-illicit-relationship-wife-and-lover-sentenced-to-life-imprisonmen-2024-06-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Moradabad: अवैध संबंधों में रेलवे कर्मी की हत्या, पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Moradabad: अवैध संबंधों में रेलवे कर्मी की हत्या, पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
Tue, 18 Jun 2024 10:45 PM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
Published by: विमल शर्मा
Updated Tue, 18 Jun 2024 10:45 PM IST
सार
रेलवेकर्मी की हत्या में शामिल पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 27-27 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यह हत्याकांड मझोला इलाके में अपैल 2019 में अंजाम दिया गया था।
विज्ञापन
मुरादाबाद अदालत।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अवैध संबंधों में रोड़ा बने रेलवे कर्मी की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनवाई है। अदालत ने दोनों पर 27-27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस हत्याकांड को मझोला क्षेत्र में पांच अप्रैल 2019 को अंजाम दिया था।
विज्ञापन
शिव कुमार रेलवे विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। उनकी तैनाती मुरादाबाद में थी। वह परिवार के साथ मझोला क्षेत्र में लाइन पार रामतलैया स्थित रेलवे क्वार्टर में रहते थे। शिवकुमार की पहली पत्नी अमरवती का आठ साल पहले देहांत हो गया था।
विज्ञापन
जिसके बाद शिवकुमार ने दूसरी शादी बरेली जिले के आंवला की रहने वाली नीतू से कर ली थी। शिव कुमार के बेटे अमन ने मझोला थाने में छह अप्रैल 20219 को केस दर्ज कराया था। जिसमें अमन ने बताया था कि उनके क्वार्टर के पास ही कटघर बीच होली का मैदान निवासी पल्लव अग्रवाल परचून की दुकान चलाता है।
विज्ञापन
पल्लव से उसकी सौतेली मां नीतू फोन पर बात करती थी। उसके पास मिलने के लिए भी जाती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था। पिता को शक था कि नीतू और पल्लव अग्रवाल के बीच अवैध संबंध है।
पांच अप्रैल की रात मैं और मेरी दादी एक कमरे में सो रहे थे जबकि दूसरे कमरे में नीतू और मेरे पिता सो रहे थे। रात करीब बारह बजे पिता के चीखने की आवाज आई थी। दादी पोते कमरे की ओर गए तब देखा कि पल्लव और नीतू शिव कुमार को डंडे से मार रहे थे और वह जमीन पर गिरे पड़े थे।
दादी पोत के शोर मचाया तो नीतू और पल्लव धमकी देते हुए भाग गए थे। तब शिव कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने 1 जुलाई 2019 को अदालत में आरोप पत्र पेश किया था।
मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन विमल वर्मा की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मधु रानी चौहान ने बताया कि इस मामले में मृतक के पुत्र अमन और मां सुदामा के अतिरिक्त क्षेत्रवासियों ने भी घटना की पुष्टि की थी।
वहीं बचाव पक्ष की दलील थी कि उन्हें झूठा और रंजिश के चलते फंसाया गया है। लेकिन बचाव पक्ष अपनी दलील को अदालत में साबित नहीं कर पाया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी नीतू और उसके प्रेमी पल्लव अग्रवाल को हत्या का दोषी करार देते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा के साथ प्रत्येक पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।