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Moradabad: एमडीए वीसी का दफ्तर कुर्क करने के आदेश, लारा कोर्ट ने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को किया तलब

Sat, 08 Nov 2025 11:46 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Sat, 08 Nov 2025 11:46 AM IST
सार

लारा कोर्ट ने मानसरोवर कॉलोनी की जमीन मामले में सुनवाई के बाद भुगतान न करने पर एमडीए वीसी के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दिया है। इसके अलावा प्रमुख सचिव को एमडीए वीसी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भेजने का निर्देश दिया है। 

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Moradabad: Orders to attach the office of MDA VC, Lara Court summons the Vice Chairman of the Authority
कोर्ट का आदेश

विस्तार

लारा कोर्ट (भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण) ने मानसरोवर कॉलोनी की जमीन के मामले में सुनवाई के बाद एमडीए वीसी के कार्यालय को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि एमडीए ने मानसरोवर कॉलोनी की जमीन के मामले में किसान के पैसे का पूरा भुगतान नहीं किया था।

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इस मामले में अदालत ने एमडीए वीसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रमुख सचिव को पत्र भेजने के लिए कहा है। लारा कोर्ट में महाराज सिंह (मृतक) के वारिसान ने एक वाद दायर किया था। आरोप लगाया कि करीब चार दशक पहले मानसरोवर कॉलोनी के लिए एमडीए ने जमीन का अधिग्रहण किया था।
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इस मामले में एमडीए ने उचित दर पर जमीन के पैसे का भुगतान नहीं किया। इस मामले को लेकर एमडीए भी हाईकोर्ट तक गया था। इस बीच लारा कोर्ट ने जमीन के भुगतान के मामले में दोनों पक्षों के तर्कों को सुना। कोर्ट ने कहा कि यह मामला आठ माह से लंबित है।
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इस मामले में कोर्ट ने भुगतान को लेकर एमडीए को चार अक्तूबर 2025 को नोटिस जारी किया था। फिर भी निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं किया गया। एमडीए ने 15 अक्तूबर 2025 को स्थगन का प्रार्थनापत्र दिया था। 

भुगतान नहीं करने पर अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया 
एमडीए ने कहा था कि यदि 31 अक्तूबर तक हाईकोर्ट का स्टे नहीं आता है तो एक नवंबर तक पैसे का भुगतान कर देंगे। पैसे का भुगतान नहीं होने पर अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया। वादी मामले में ब्याज सहित भुगतान की मांग कर रहा है। 

अदालत ने एमडीए वीसी अभिनव सिंह के आचरण को आपत्तिजनक माना है। इस मामले में अदालत ने एमडीए वीसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रमुख सचिव को पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने  आईएनएससी 329 में पारित दिशा निर्देशों के अनुपालन में एमडीए वीसी का कार्यालय कुर्क करने के निर्देश दिए हैं। 

अभी एमडीए की संपत्ति कुर्क के बाद विक्रय नहीं की जाएगी। एमडीए कार्यालय को सील भी नहीं किया जाएगा। आदेश 21 नियम 54 (1-ए) सीपीसी के तहत कुर्कशुदा संपत्ति के विक्रय की उद्घोषणा की शर्तों को तय करने के लिए एमडीए उपाध्यक्ष 18 नवंबर की सुबह 10.30 बजे व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होंगे।

12 लाख जमा करने का दावा
एमडीए की तरफ से अधिवक्ता भरत पोरवाल ने दावा किया कि कोर्ट में शुक्रवार को 12 लाख रुपये जमा किए गए हैं। इस मामले में रिकॉल के लिए प्रार्थनापत्र भी दिया गया है।g  एमडीए की तरफ से अधिवक्ता भरत पोरवाल ने दावा किया कि कोर्ट में शुक्रवार को 12 लाख रुपये जमा किए गए हैं। इस मामले में रिकॉल के लिए प्रार्थनापत्र भी दिया गया है।

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