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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Moradabad: Life imprisonment to accused of murdering girl after raping her, sentenced in 19 year old case

Moradabad Court News: दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या के दोषी को उम्रकैद, 19 साल पुराने मामले में सुनाई सजा

Wed, 19 Mar 2025 07:52 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Wed, 19 Mar 2025 07:52 PM IST
सार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचल लावण्या की अदालत ने दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या के दोषी मुन्ने को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 45 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। 2005 में संभल कोतवाली क्षेत्र में युवती की गुमशुदगी दर्ज हुई थी।

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Moradabad: Life imprisonment to accused of murdering girl after raping her, sentenced in 19 year old case
मुरादाबाद कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचल लावण्या की अदालत ने आरोपी मुन्ने को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। संभल कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली युवती के पिता ने 24 सितंबर 2005 को बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

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युवती की तलाश में जुटी को पुलिस को एक खेत से उसका शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद युवती की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने जांच के बाद क्षेत्र की एक किन्नर के साथ रहने वाले कासगंज जनपद के नवाब कस्बा के ठंडी सड़क मोहल्ला निवासी मुन्ने को गिरफ्तार किया था।
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आरोपी ने पूछताछ में दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की बात स्वीकार की थी। आरोपी को जेल भेजने के बाद पुलिस ने 18 मई 2006 को आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी मुन्ने ने दुष्कर्म के बाद अपना जुर्म छिपाने के लिए युवती की हत्या कर शव घटना स्थल से दो किमी. दूर खेत में फेंक दिया था।
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घटना के दो गवाहों ने कोर्ट में पेश होकर गवाही दी। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मुन्ने को दुष्कर्म, हत्या और सुबूत मिटाने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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