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Moradabad: इमरान प्रतापगढ़ी ने दाखिल की अर्जी, मुकदमा खारिज कराने की मांग, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
Fri, 03 Feb 2023 08:20 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला संवाद, मुरादाबाद
अमर उजाला संवाद, मुरादाबाद
Published by: Digvijay Singh
Updated Fri, 03 Feb 2023 08:20 PM IST
सार
कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी और अहमद खान के वकील अरशद परवेज ने बताया कि इस मामले में इमरान प्रतापगढ़ी और अहमद खान के द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका के आदेश की मूल प्रति अदालत में दाखिल कर दी गई। जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार चल रहे मुकदमे को समाप्त कर दिया जाए।
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इमरान प्रतापगढ़ी, सांसद
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी समेत अन्य आरोपियों ने मुकदमा खारिज कराने की मांग की है। इमरान समेत अन्य आरोपियों ने कोर्ट में अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। अदालत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है।
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शायर एवं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने 2019 में मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। गलशहीद थाने में इमरान प्रतापगढ़ी समेत अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ के खिलाफ आचार संहिता चुनाव उल्लंघन समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव प्रचार का निर्धारित समय समाप्त होने के बाद भी क्षेत्र में जुलूस निकाला गया था। जिसमें कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी,मोहम्मद अहमद, हाजी रिजवान कुरैशी, फैजान समेत मोहम्मद कामिल, यूसुफ को नामजद कि गया था। इास केस की सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चल रही है।
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कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी और अहमद खान के वकील अरशद परवेज ने बताया कि इस मामले में इमरान प्रतापगढ़ी और अहमद खान के द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका के आदेश की मूल प्रति अदालत में दाखिल कर दी गई। जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार चल रहे मुकदमे को समाप्त कर दिया जाए। अदालत ने पत्रावली पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। मुकदमे में शुक्रवार को आजम अंसारी, कामिल, असद मौलाई अदालत में उपस्थित हुए। जबकि रिजवान, फैजान समेत अन्य की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
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