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Moradabad: पांच की रिश्वत लेने वाली महिला दरोगा पहुंची कोर्ट, जमानत अर्जी खारिज, डिलारी थाने का मामला

Tue, 12 Dec 2023 11:06 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Tue, 12 Dec 2023 11:06 AM IST
सार

डिलारी थाने में तैनात महिला दरोगा ने केस के सिलसिले में पांच हजार की रिश्वत मांगी थी। उसे एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तब से आरोप महिला दरोगा जेल में है। 

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Moradabad: Female inspector who took bribe of Rs 5 reached court, bail application rejected
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

डिलारी थाने में पांच हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार की गई महिला महिला दरोगा पिंकी शर्मा की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट प्रण विजय सिंह की अदालत ने खारिज कर दी। डिलारी के बढेरा निवासी हसमत अली ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन में की गई शिकायत में बताया था कि उनके खिलाफ कई मुकदमे पंजीकृत हैं।

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तीन नवंबर की शाम छह बजे डिलारी थाने की दरोगा पिंकी शर्मा ने फोन कर उनसे मिलने के लिए कहा। छह नवंबर को थाने पहुंचकर उसने दरोगा से मुलाकात की। दरोगा पिंकी शर्मा ने गिरफ्तारी का डर दिखाकर 25 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी। हसमत ने इसके लिए समय मांगा। दिवाली के बाद पहली किस्त के रूप में पांच हजार रुपये देने की बात कही।
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इस शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन की ओर से ट्रैप टीम बनाई गई। इस टीम ने 20 नवंबर को दरोगा पिंकी शर्मा को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी हेमराज मीना ने दरोगा पिंकी शर्मा को निलंबित करने के साथ ही विभागीय जांच के आदेश दे दिए थे।
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आरोपी दरोगा की ओर से जमानत अर्जी लगाई गई। सरकारी वकील पंकज महंत ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने पिंकी शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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