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मुरादाबाद: डीएम अमरोहा से शासकीय संपत्तियों का विवरण तलब, लारा कोर्ट में 10 मार्च को अगली सुनवाई
Mon, 09 Mar 2026 06:19 PM IST
Vimal Sharma
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
Published by: Vimal Sharma
Updated Mon, 09 Mar 2026 06:19 PM IST
सार
मुरादाबाद की लारा कोर्ट ने किसान को उचित मुआवजा नहीं मिलने के मामले में डीएम अमरोहा से शासकीय व विभागीय संपत्तियों का विवरण शपथपत्र के साथ तलब किया है। अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी।
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लारा कोर्ट ने की सुनवाई
- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण (लारा कोर्ट) ने किसान को उचित मुआवजा नहीं देने पर डीएम अमरोहा से उनकी शासकीय संपत्तियों का विवरण तलब किया है। इस मामले में अदालत दस मार्च को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने आदेश 21 नियम 41 (2) सीपीसी के तहत डीएम से उनकी शासकीय संपत्तियों का विवरण मांगा है।
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इस मामले में मोहम्मद अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को अदालत ने डीएम अमरोहा के मामले में निर्णय लिया। इस दौरान अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित रहे। हालांकि डीएम की तरफ से अदालत में स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।
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होली का अवकाश होने का हवाला देते हुए विपक्षी ने अदालत से 23 फरवरी 2026 के आदेश के अनुपालन के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा था। इस प्रार्थनापत्र का वादी पक्ष के अधिवक्ता ने विरोध किया।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए डीएम अमरोहा को निर्देश दिया कि वे नियत तिथि से पहले आदेश 21 नियम 41 (2) सीपीसी के तहत शासकीय और विभागीय संपत्तियों का पूरा विवरण शपथपत्र के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करें।
इसके साथ ही आदेश की प्रति डीजीसी सिविल अमरोहा को अनुपालन के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।