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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Moradabad Crime: Land deed not done after taking money, 24 lakh rupees robbed, case filed against six accused

Moradabad Crime: पैसा लेकर नहीं कराया जमीन का बैनामा, 24 लाख रुपये हड़पे, छह आरोपियों पर केस

Thu, 27 Mar 2025 05:29 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 27 Mar 2025 05:29 PM IST
सार

मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र निवासी से जमीन बेचने के नाम पर छह लोगों ने 24.38 लाख रुपये ठग लिए। बैनामा न कराने और धमकी देने पर कोर्ट के आदेश से सिविल लाइंस पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Moradabad Crime: Land deed not done after taking money, 24 lakh rupees robbed, case filed against six accused
मुरादाबाद पुलिस कर रही जांच - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

जमीन बेचने के नाम पर मां और बेटों ने सिविल लाइंस क्षेत्र निवासी व्यक्ति से 24.38 लाख रुपये हड़प लिए। पैसा मांगने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगे। कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइंस पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 

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श्रीराम कॉलोनी निवासी केशव चंद्र अग्रवाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के ग्राम डोंडी निवासी राजवती और उसके बेटे यशपाल सिंह और अरूण तोमर जमीन बेचने के लिए उनके पास आए। तीनों ने डोंडी में आठ बीघा कृषि भूमि तीन लाख रुपये प्रति बीघा में बेचने की बात कही।
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बैनामा करने के लिए तीनों ने 28 जून 2022 को 20 लाख रुपये नकद लिए। इसके बाद फोन कर और पैसे मांगने लगे। केशव चंद्र ने 15 अक्तूबर 2022 को एनईएफटी के माध्यम से राजवती, वचन, सुदेशपाल सिंह, यशपाल सिंह, अरुण और सचिन तोमर के खातों में 73-73 हजार रुपये भेज दिए।
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इस प्रकार आरोपियों को 20 लाख रुपये नकद और 4.38 लाख खातों में भेज दिए।  पैसा देने के बाद आरोपी बैनामा कराने में टालमटोल करने लगे। पैसा मांगने पर आरोपियों ने 12 नवंबर 2024 की रात पीड़ित के घर में घुसकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।

शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने राजवती, यशपाल सिंह, अरुण तोमर, वचन, सुदेशपाल सिंह और सचिन तोमर के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी मनीष सक्सेना ने बताया कि मुकदमे की विवेचना की जा रही है।

गैंगस्टर को दो साल की सजा
गैंगस्टर एक्ट में दोषी को अदालत ने दो साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मूंढापांडे के तत्कालीन थाना प्रभारी एमपी तिवारी ने 20 अप्रैल 2005 को खरकपुर-जगतपुर निवासी वाहिद को गैंगस्टर एक्ट में जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत में की गई। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी वाहिद को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाया और सजा सुनाई।

चोरी के तीन आरोपी गिरफ्तार
मूंढापांडे पुलिस ने अफजलपुर चौराहे पर मंगलवार रात चेकिंग के दाैरान तीन आरोपियों को ट्रैक्टर-ट्राॅली के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी चोरी की ट्राॅली बेचने जा रहे थे। तीनों चोरों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पकड़े गए आरोपियों में संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के पैतिया निवासी हेमराज, मूंढापांडे थाना क्षेत्र के सिरसखेड़ा निवासी लक्ष्मण और लालाटीकर निवासी जयदेव हैं। आरोपियों ने बताया कि छह दिन पहले ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के पीलकपुर गुमानी से ट्राॅली चोरी की थी।

बजरंग दल के प्रांत संयोजक को जान से मारने की धमकी
दिल्ली रोड लाकड़ी फाजलपुर निवासी अभिनव भटनागर विहिप बजरंग दल के प्रांत संयोजक हैं। बुधवार की शाम विहिप नेता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि दोपहर 3.28 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया और जान से मारने की धमकी दी। गाली देने पर विहिप नेता ने फोन काट दिया।

इसके बाद आरोपी ने फिर चार बार काॅल की। चौथी बार फोन उठाने पर आरोपी ने फिर धमकी दी। साथ ही उसने कई मैसेज भेजे, जिसमें सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी की। विहिप नेता ने मैसेज का स्क्रीन शॉट मझोला पुलिस को दिया। थाना प्रभारी मोहित चौधरी ने कहा कि शिकायत के आधार केस दर्ज किया गया है।

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