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Moradabad News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में दो दोषियों को उम्रकैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 26 Feb 2025 02:20 AM IST
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Life imprisonment to two culprits in gang rape of teenage girl
मुरादाबाद। अनुसूचित जाति की किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रघुबर सिंह की अदालत ने दो दोषियों तस्लीम और नदीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर कुल 2.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह घटना संभल जनपद के बनियाठेर थाना क्षेत्र की है।
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अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने बनियाठेर थाने में 18 नवंबर 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी पांच नवंबर को खेत पर चारा लेने गई थी। इसी दौरान संभल जिले के हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के औराजपुर सिलौटा निवासी तस्लीम आ गया और किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया।
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किशोरी को उसके पिता के एक परिचित ने चंदौसी रेलवे स्टेशन पर पहचान लिया। पुलिस के साथ परिजन माैके पर पहुंचे तब तक आरोपी किशोरी को लेकर भाग गया। बाद में पुलिस ने किशोरी को आरोपी के घर से बरामद किया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि तस्लीम और उसके दोस्त नदीम ने सामूहिक दुष्कर्म किया। नदीम भी तस्लीम के गांव का ही रहने वाला है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। संवाद
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