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Moradabad News: अनुसूचित जाति की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 04 Feb 2025 02:05 AM IST
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Life imprisonment to the accused of raping a Scheduled Caste student
मुरादाबाद। अनुसूचित जाति की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की धनराशि जमा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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पीड़िता के पिता ने चार अक्तूबर 2019 को कुंदरकी थाने में चतूपुर निवासी रिजवान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। दसवीं में पढ़ रही 16 वर्षीय बेटी 15 सितंबर की दोपहर करीब साढ़े 12 बजे पशुओं के लिए चारा लेने जंगल गई थी, लेकिन शाम तक वह वापस नहीं आई। परिजन उसकी तलाश में जुटे थे। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने बताया कि उसकी बेटी को चतूपुर निवासी रिजवान अपने साथ ले गया है। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। पुलिस ने पांच अक्तूबर को आरोपी रिजवान को गिरफ्तार करने के बाद किशोरी को बरामद किया गया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट संदीप गुप्ता की अदालत में हुई। पीड़िता ने स्वयं अदालत में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए और अदालत को बताया कि आरोपी रिजवान उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी जाति सूचक शब्द कहते हुए अपमान कर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसे दिल्ली लेकर जा रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। पीड़िता के बयान और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी रिजवान को अपहरण, दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने और मारपीट के साथ-साथ एससी-एसटी एक्ट का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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इन धाराओं में सुनाई गई है सजा

धारा 366 आईपीसी - दस साल, 10 हजार रुपये का जुर्माना

धारा 376 आईपीसी दस साल, 10 हजार रुपये का जुर्माना

धारा 323 आईपीसी एक साल, एक हजार रुपये का जुर्माना

धारा 504 आईपीसी दो साल, दो हजार रुपये का जुर्माना

धारा 506 दो साल, दो हजार रुपये का जुर्माना

एससी-एसटी एक्ट, आजीवन कारावास, बीस हजार रुपये का जुर्माना


कमरे में कैद कर तमंचा दिखाकर किया दुष्कर्म
मुरादाबाद। पीड़िता ने अदालत को बताया कि आरोपी रिजवान गांव में दूध लेने आता था। 15 सितंबर को वह खेत पर गई थी तो आरोपी पीछे से आ गया और डरा धमकाकर अपने साथ मुरादाबाद ले गया था। आरोपी ने उसे एक कमरे में बंधक बनाकर रखा और तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने उसके पिता और भाइयों को भी जान से मारने की धमकी दी थी। इसी दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसे दिल्ली लेकर जा रहा था, इसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया था।
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