फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Life imprisonment to father and four sons in 16 years old murder case

16 साल पुराने हत्याकांड में पिता और चार बेटों को उम्रकैद, 15-15 हजार का जुर्माना भी

Sat, 16 Mar 2019 10:57 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, संभल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, संभल Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 16 Mar 2019 10:57 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to father and four sons in 16 years old murder case
जेल (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : फाइल फोटो

संभल के 16 साल पुराने हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राम अचल यादव की अदालत ने मुलजिम पिता और चार बेटों को उम्रकैद की सजा सुनाई। जबकि 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

विज्ञापन


संभल जनपद के नखासा थानाक्षेत्र के रुकुनुद्दीन सराय निवासी मो. आरिफ ने नौ अप्रैल 2003 को नखासा थाने में रुकुनुद्दीन सराय निवासी बुद्दन और उसके चार बेटे भूरा, शाहिद, शकील और नवाब के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया कि मो. आरिफ अपने चाचा मो. रजी के साथ रसूलपुर के जंगल में जामुन के पेड़ के नीचे बैठे थे। इसी दौरान वहां बुद्दन और उसके चारों बेटे पहुंच गए। उन्होंने चाचा-भतीजे को घेर लिया और लाठी डंडों से हमला कर दिया था। जिसमें मो. रजी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों पक्षों में पहले से मुकदमेबाजी चली अी रही थी। इसी रंजिश में आरोपियों ने हमला किया था। अगले ही दिन मो. रजी की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने केस में 302 की धारा बढ़ा दी थी। 
विज्ञापन


पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने केस की तफ्तीश पूरी कराने के बाद पिता-पुत्रों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस केस की सुनाई एडीजे प्रथम की अदालत में चली। जिसमें सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह ने पक्ष रखा और मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की दलीलें दीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुलजिमों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। जबकि सभी पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed