फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Life imprisonment to convict who killed six yaers old boy by strangulating after rape a fine of one lakh rupees

मुरादाबाद: दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर कर मासूम की हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास, एक लाख रुपये का अर्थदंड

Mon, 07 Feb 2022 06:21 PM IST
सुशील कुमार अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद Published by: सुशील कुमार Updated Mon, 07 Feb 2022 06:21 PM IST
सार

अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी आलम को दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास के साथ-साथ एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Life imprisonment to convict who killed six yaers old boy by strangulating after rape a fine of one lakh rupees
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

मुरादाबाद में छह साल के मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अदालत ने मुलजिम को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।  

विज्ञापन


यह जघन्य घटना कुंदरकी थाना क्षेत्र में हुई थी। क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 20 जुलाई 2014 को आरोपी आलम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि उनका छह वर्षीय पोता घर से बाहर खेल रहा था। अचानक बच्चा गायब हो गया था। काफी तलाश के बाद भी उसका कहीं सुराग नहीं लग पाया था। बच्चे के पिता और दादा तलाश में जुटे थे। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने बताया कि कुछ देर पहले आलम बच्चे को लेकर आम के बाग की ओर जा रहा था। 
विज्ञापन


जब परिजन बाग की ओर गए तो वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आरोपी आलम बच्चे का गला दबा रहा था। परिजनों को आते देख आरोपी वहां से भाग गया। परिजन मौके पर पहुंचे तो बच्चे की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या और दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। उक्त मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट प्रथम डॉक्टर केशव गोयल की अदालत में की गई। विशेष लोक अभियोजक मनोज वर्मा व मनोज गुप्ता ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। जिन्होंने आरोपी के खिलाफ अपने बयान दर्ज कराए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म और गला घोंटकर हत्या करने की घटना की पुष्टि हुई। 


वहीं बचाव पक्ष का कहना था कि उसे झूठा व गांव की रंजिश में फंसाया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी आलम को दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास के साथ-साथ एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि में से 60 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed