फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Lalla Babu gets a setback from Allahabad High Court, petition dismissed

Moradabad News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा लल्ला बाबू को झटका, याचिका खारिज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 29 May 2025 12:59 AM IST
विज्ञापन
Lalla Babu gets a setback from Allahabad High Court, petition dismissed
मुरादाबाद। सफाई कर्मचारी नेता लल्ला बाबू द्रविड़ को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। सिविल लाइंस की जिगर कॉलोनी की भूमि को नगर निगम ने कब्जा मुक्त कराया था। इसके विरोध में लल्ला बाबू द्रविड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि 40 गज की जमीन का पट्टा उन्होंने 1993 में नगर पालिका से कराया था। इसके कागज भी उनके पास मौजूद हैं। लल्ला बाबू की इसी याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
विज्ञापन

नगर निगम के मुख्य सुरक्षा अधिकारी अविनाश गौतम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस भूमि के लिए पैरवी की थी। इस याचिका को हाईकोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया और नगर निगम के पक्ष में फैसला दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर अब नगर निगम जल्द ही इस भूमि को कब्जा मुक्त कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई की रणनीति तैयार की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि इस जमीन की कीमत 50 लाख रुपये से अधिक की है। कर्मचारी नेता ने इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था और इसे किराये पर दे रखा था।
विज्ञापन

नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने याचिका खारिज होने की पुष्टि करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर निगम अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराएगा। वहीं, लल्ला बाबू द्रविड़ से जब इस संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने याचिका खारिज होने की जानकारी न होने की बात कही।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed