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यूपी: आजम खां को एक और झटका, हटाया जाएगा जौहर विश्वविद्यालय का गेट, कोर्ट ने यथावत रखा आदेश
Mon, 02 Aug 2021 05:01 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 02 Aug 2021 05:01 PM IST
सार
समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को एक और झटका लगा है।जौहर विश्वविद्यालय के गेट प्रकरण में सेशन कोर्ट ने एसडीएम कोर्ट कोर्ट के आदेश को यथावत रखा है। कोर्ट के फैसले के बाद जौहर विश्वविद्यालय का गेट गिराया जाएगा।
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सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय के गेट प्रकरण में सोमवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने पूर्व में एसडीएम कोर्ट द्वारा गेट हटाए जाने के आदेश को यथावत रखा है। साल 2019 में एसडीएम सदर की कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट हटाने के आदेश दिए थे।
आरोप था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो सड़क मौजूद है, वो लोक निर्माण विभाग की है, जिसे गेट लगाकर बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जुर्माने के आदेश भी दिए गए थे। इस मामले में आजम खां की ओर से एसडीएम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजम खां की याचिका खारिज कर दी थी।
साथ ही उनको जिला जज की कोर्ट में अपील दायर करने को कहा था। इसके बाद रामपुर सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी। कोर्ट में 20 जुलाई को पिछली सुनवाई के दौरान बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इस मामले में सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट ने पूर्व एसडीएम कोर्ट द्वारा दिए गए गेट को हटाए जाने के आदेशों को यथावत रखा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है अब प्रशासन के स्तर से इन आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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आरोप था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो सड़क मौजूद है, वो लोक निर्माण विभाग की है, जिसे गेट लगाकर बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जुर्माने के आदेश भी दिए गए थे। इस मामले में आजम खां की ओर से एसडीएम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजम खां की याचिका खारिज कर दी थी।
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साथ ही उनको जिला जज की कोर्ट में अपील दायर करने को कहा था। इसके बाद रामपुर सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी। कोर्ट में 20 जुलाई को पिछली सुनवाई के दौरान बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इस मामले में सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट ने पूर्व एसडीएम कोर्ट द्वारा दिए गए गेट को हटाए जाने के आदेशों को यथावत रखा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है अब प्रशासन के स्तर से इन आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।