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600 से कम कोरोना केस हुए तो कल से मिल सकती है छूट

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 31 May 2021 02:12 AM IST
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If there are less than 600 corona cases, discount can be given from tomorrow
मुरादाबाद। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने मुख्य सचिव के निर्देश पर एक दिन की कोरोना कर्फ्यू अवधि और बढ़ा दी है। अब एक जून की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू पूर्व की तरह लागू रहेगा। उधर कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को जनपद में कोरोना के 626 एक्टिव केस हैं। शासनादेश के अनुसार यदि यह संख्या सोमवार को 600 से कम हो गई तो मंगलवार से कोविड प्रोटोकाल के तहत कोरोना कर्फ्यू में छूट मिल सकती है।
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मुख्य सचिव ने एक जून को सुबह सात बजे से शाम तक बजे तक उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में कोविड प्रोटोकॉल के तहत छूट देने का आदेश दिया है, जहां कोरोना केस की संख्या 600 से कम है। इसी के तहत एक जून की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। याद रहे कि पहले कोरोना कर्फ्यू की अवधि 31 मई की सुबह सात बजे तक निर्धारित की गई थी। मुरादाबाद जिले में रविवार को कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 626 थी। शासन की गाइड लाइन के अनुसार 600 से कम जिले को कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी। उधर, कमिश्नर ने कहा है कि 600 से कम एक्टिव केस होते ही कोरोना कर्फ्यू में छूट देने का शासनादेश है। यदि जिले में 600 से कम एक्टिव केस मिले तो शासनादेश के अनुसार छूट मिल सकती है। इस दौरान कंटेनमेंट जोन में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। साथ ही छूट मिलने के बाद भी कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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