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मुरादाबाद: हिजबुल के आतंकी उल्फत को दस साल की कैद.. लगा 48 हजार का जुर्माना, करना चाहता था यूपी में बड़ा हमला

Tue, 27 May 2025 02:20 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: मुरादाबाद ब्यूरो Updated Tue, 27 May 2025 02:20 AM IST
सार

हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकी उल्फत हुसैन को अदालत ने 10 साल की सजा और 48 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 2002 में कटघर पुलिस ने उसे तीन अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार कर विस्फोटक बरामद किए थे। सभी आतंकी धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में हमले की योजना बना रहे थे। 

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Moradabad: Hizbul terrorist Ulfat sentenced to 10 years in prison, wanted to carry out a big attack in UP
मुरादाबाद की कोर्ट ने सुनाई फैसला

विस्तार

हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकी उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल इस्लाम को एडीजे छाया शर्मा की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 48 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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कटघर थाने की पुलिस ने नौ जुलाई 2002 को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के सूरनकोट थाना क्षेत्र के फजालाबाद निवासी उल्फत हुसैन उर्फ मो. सैफुल इस्लाम, मूंढापांडे के सट्टू नगला निवासी मो. तकी उर्फ कारी तकी, नागफनी थाना क्षेत्र के डिप्टी गंज झब्बू का नाला निवासी मो. रिजवान, रामपुर के मिलक खानम थाना क्षेत्र के जफर आलम को गिरफ्तार किया था।
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चारों की निशानदेही पर पुलिस ने हथियार और विस्फोटक सामान बरामद किए थे। इस मामले में सभी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। सभी आतंकी धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे।
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इस मामले में मो. तकी को अदालत पहले ही सजा सुना चुकी है, जबकि जमानत पर रिहा होने के बाद उल्फत फरार हो गया था। इसके खिलाफ वांरट जारी किया गया। आठ मार्च 2025 को एटीएस और कटघर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

इस केस की सुनवाई एडीजे 11 छाया शर्मा की अदालत में चल रही है। सरकार की ओर से एडीजीसी सुरेश सिंह ने पक्ष रखा और आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की दलीलें दी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आतंकी उल्फत को दस साल की कैद और 48 हजार का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद आतंकी को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया।

जमानत मिलने के बाद हो गया था फरार
मुरादाबाद। 2008 में जमानत मिलने के बाद उल्फत फरार हो गया था। इसके बाद वह कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। सात जनवरी 2015 को कोर्ट ने गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया। फिर भी उसका सुराग नहीं लगा। पांच मार्च 2025 को दोबारा वारंट जारी किया।

उसकी गिरफ्तारी पर एसएसपी की ओर से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। इसके बाद एटीएस और कटघर थाने की पुलिस ने इससे सात मार्च को जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किया था।

आतंकियों से बरामद हुए थे एके 47, हैंड ग्रेनेड समेत अन्य विस्फोटक सामान
मुरादाबाद। कटघर थाने के तत्कालीन प्रभारी ककान सिंह तालान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नौ जुलाई 2002 में उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल इस्लाम उर्फ अफजाल उर्फ परवेज उर्फ हुसैन मलिक और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था।

आतंकियों के कब्जे से एक एके-47, एक एके-56, दो पिस्टल 30 बोर, 12 हैंड ग्रेनेड, 39 टाइमर, 50 डेटोनेटर, 37 बैटरी, 29 किलो विस्फोटक पदार्थ, 560 कारतूस, आठ मैगजीन बरामद हुई थीं। ब्यूरो

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