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विकास कार्य में गड़बड़ी के आरोपी सचिव के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 13 Mar 2022 01:14 AM IST
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High court stayed the suspension of secretary accused of disturbances in development work
प्रशासकों के कार्यकाल में गड़बड़ी के आरोप में निलंबित किए गए ग्राम पंचायत सचिव सुरेंद्र सिंह के निलंबन आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
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पंचायत चुनाव को लेकर 25 दिसंबर 2020 से 27 मई 2021 तक ग्राम पंचायतों की बागडोर प्रशासकों के हाथों में थी। इस दौरान पूरे जिले में 38 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्रशासकों ने विकास कार्य के नाम पर खर्च किए थे। इसमें से करीब 14 करोड़ रुपये पंचायत चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद खर्च की गई थी। तमाम कार्य ऐसे थे जो मौके पर हुए बिना ही धनराशि निकाल ली गई थी। इस मामले के उजागर होने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश पर शासन से इस मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। टीम ने जिले के दस ग्राम पंचायतों की 27 और 28 सितंबर 2021 को मौके पर पहुंच कर जांच की तो वहां तमाम गड़बड़िया मिलीं। तमाम कार्य मौके पर नहीं पाए गए थे। हैंडपंप रिबोर व वाटर कूलर से लेकर तमाम निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थीं। जिसके बाद शासन के आदेश पर तत्कालीन डीपीआरओ, दो एडीओ पंचायत व नौ ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया था। सबसे ज्यादा गड़बड़ी ग्राम पंचायत सचिव सुरेंद्र सिंह की ग्राम पंचायतों में पाई गई थीं। ग्राम पंचायत सचिव सुरेंद्र सिंह ने अपने निलंबन आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई उपरांत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र सिंह के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
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