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Moradabad News: विकास कार्यों की जांच पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इन्कार
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मुरादाबाद। मूढ़ापांडे में विकास कार्यों की जांच के आदेश को चुनौती देने वाली ग्राम प्रधान पूजा देवी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।
ग्राम पंचायत मूंढापांडे में ग्राम प्रधान पूजा देवी द्वारा विकास कार्यों के नाम पर खर्च की गई ग्राम निधि में भ्रष्टाचार की शिकायत रंजीत सिंह आदि ने शपथपत्र के साथ जिला अधिकारी से की थी।
इसकी जांच के लिए डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह के नेतृत्व में तीन अधिकारियों की टीम गठित की थी। जांच के दौरान कारण बताओ नोटिस मिलने पर ग्राम प्रधान पूजा देवी नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट चली गईं। हाईकोर्ट में उन्होंने तर्क दिया कि गांव में कराए गए विकास कार्यों की पहले भी विकास खंड स्तर से जांच हो चुकी है। इसी के आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका को निरस्त कर दिया।
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ग्राम पंचायत मूंढापांडे में ग्राम प्रधान पूजा देवी द्वारा विकास कार्यों के नाम पर खर्च की गई ग्राम निधि में भ्रष्टाचार की शिकायत रंजीत सिंह आदि ने शपथपत्र के साथ जिला अधिकारी से की थी।
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इसकी जांच के लिए डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह के नेतृत्व में तीन अधिकारियों की टीम गठित की थी। जांच के दौरान कारण बताओ नोटिस मिलने पर ग्राम प्रधान पूजा देवी नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट चली गईं। हाईकोर्ट में उन्होंने तर्क दिया कि गांव में कराए गए विकास कार्यों की पहले भी विकास खंड स्तर से जांच हो चुकी है। इसी के आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जांच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका को निरस्त कर दिया।
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