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आजम खां की जमानत अर्जी पर 27 नवंबर को होगी सुनवाई, गिरफ्तारी पर रोक जारी
Thu, 24 Oct 2019 03:37 PM IST
Prachi Priyam
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर
Published by: Prachi Priyam
Updated Thu, 24 Oct 2019 03:37 PM IST
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आजम खां
- फोटो : amar ujala
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रामपुर के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के वीसी मोहम्मद आजम खां के खिलाफ किसानों द्वारा दर्ज की गई 27 एफआईआर के खिलाफ दायर की गई चुनौती याचिका पर 27 नवंबर को सुनवाई होगी। मालूम हो कि कोर्ट ने पहले से ही आजम खां और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है।
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सांसद आजम खां की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने अगली तारीख दी। कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने का समय दिया है।
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बता दें कि चुनाव के दौरान दर्ज पांच एफआईआर में गिरफ्तारी पर अग्रिम जमानत देने की मांग करते हुए भी आजम खां ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। यह एफआईआर भाजपा नेता जयाप्रदा ने चुनाव में धांधली करने और धार्मिक भावना भड़काने के आरोप लगाते हुए दर्ज कराई थी।
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इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीके सिंह ने पांच नवंबर को सुनवाई के लिए अर्जी पेश करने को कहा है।