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चैन से सोना है तो व्हाइट करा लो ब्लैक मनी 

Thu, 30 Jun 2016 11:26 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/मुरादाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला/मुरादाबाद Updated Thu, 30 Jun 2016 11:26 AM IST
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Giving the IT department offers income disclosure scheme
ब्लैक मनी - फोटो : demo
 इनकम डिस्क्लोजर स्कीम की जानकारी देने के लिए आयकर भवन में बैठक बुलाई गई। इसमें योजना के प्रावधान और अपनी आय घोषित करने वालों के बारे में बताया गया। बताया गया कि योजना में किस प्रकार से अपनी अघोषित आय, संपत्ति को दिखाया जा सकता है। आय घोषित करने पर किस प्रकार के लाभ मिलेेंगे और भविष्य में उन लोगों किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होगी। 
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 प्रधान आयकर आयुक्त फिरोज खान ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूर्व में अपनी आय पर उचित एवं पूर्ण टैक्स नहीं जमा कराया है। वे इस योजना के तहत अपनी आय घोषित कर सकते हैं। उस आय पर कर और पेनाल्टी मिलाकर घोषित आय का 45 फीसदी होगा। इसके अलावा किसी संपत्ति में निवेश की गई धनराशि की भी घोषणा की जा सकती है। बशर्ते वह संपत्ति भारत में हो और आय निर्धारण वर्ष 2017-18 के पूर्व किसी भी निर्धारण वर्ष में आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य हो।
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आय की घोषणा तीस सितंबर तक हा सकती है और टैक्स तीस नवंबर तक जमा कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक करदाताओं की योजना के अंतर्गत कार्य के लिए यदुवीर सिंह संयुक्त आयकर आयुक्त और आयकर अधिकारी पंकज खत्री और रविंद्र कुमार को नामित किया गया है। 
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पूर्व में घोषित आय नहीं होगी प्रभावित 
मुरादाबाद। योजना के तहत आय की घोषणा करने वालों को विशेष छूट भी मिलेगी। आयकर आयुक्त ने बताया कि जो भी इस योजना के तहत आय की घोषणा करेगा उसके खिलाफ शास्ति एवं अभियोजन की कार्रवाई में प्रमाण के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की संपत्ति के संबंध में व्यक्ति को बेनामी लेनदेन अधिनियम 1988 में भी छूट मिलेगी। इसके साथ ही इस प्रकार की घोषित परिसंपत्तियों के मूल्य धन कर अधिनियम के दायरे में नहीं होंगे। अघोषित आय की घोषणा पूर्व में घोषित आय में नहीं जोड़ी जाएगी। इसके अलावा अगले वित्तीय वर्ष के आईटीआर में शामिल किए जाएंगे। 

पार्ट पेमेंट पर नहीं मिलेगी राहत 
मुरादाबाद। इस योजना में  तीस सितंबर तक घोषणा करने वाले ही लाभांवित होंगे। आय की घोषणा तभी मान्य होगी जब तीस नवंबर तक टैक्स भर दिया जाएगा। तीस नवंबर तक टैक्स नहीं भरने पर आय की घोषणा योजना के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी। दूसरा इसमें पार्ट पेमेंट भी लागू नहीं होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अगर कोई आधा अधूरा पेमेंट जमा कराता है और तीस नवंबर तक पूरा टैक्स जमा नहीं होता तो उन्हें इस योजना में शामिल नहीं माना जाएगा। उनका जमा कराई गई धनराशि भी वापस नहीं होगी। 

अभी नहीं बनी ब्लैक मनी वालों की सूची 
मुरादाबाद। आयकर आयुक्त फिरोज खान ने बताया कि तीस सितंबर तक आय घोषित करने का समय है। इसके बाद दो महीने का समय आयकर जमा करने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद सर्वे कराकर ब्लैक मनी रखने वालों की तलाश की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 

 मुरादाबाद में ब्लैक मनी रखने वालों की पहचान करने के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास मुरादाबाद परिक्षेत्र में एक भी ऐसा नाम नहीं जो ब्लैक मनी रखने वालों की लिस्ट में शामिल हो। हमारे रिकार्ड में जो लोग हैं वे सभी समय से आयकर भरते हैं। अभी तो अघोषित आर्य और ब्लैक मनी रखने वालों को घोषण करने का मौका दिया जा रहा है। इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
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