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बैंक प्रबंधक और कर्मचारियों के खिलाफ गबन व धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2020 02:21 AM IST
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fraud lawsuit filed against bank manager and employees
मुरादाबाद। शहर कोतवाली में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की चौराहा गली मंडी चौक शाखा के प्रबंधक व कर्मचारियों के खिलाफ गबन और धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।
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मुगलपुरा थानाक्षेत्र के मंडी चौक जीलाल स्ट्रीट निवासी शुभ्रा अग्रवाल ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें महिला ने बताया कि उनके पति पवन अग्रवाल ने वर्ष 2007 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की चौराहा गली मंडी चौक स्थित शाखा से 11 लाख 90 हजार का ऋण लिया था। बैंक अफसरों ने ऋण की रकम का बीमा भी किया था। इसके लिए उन्होंने अपनी संपत्ति को बंधक बनाया था। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि जिस संपत्ति को बंधक बनाया गया उसकी कीमत 35 लाख रुपये आंकी गई थी। महिला का कहना है कि मकान का निर्माण कराते समय कई बार निर्माण सामग्री चोरी हुई थी। उसके पति ने इसकी जानकारी बैंक में दी थी। बैंक प्रबंधक से रिपोर्ट दर्ज कराने और बीमा की रकम की मांग भी गई थी। पति ने बैंक अफ सरों को पत्र देकर बंधक संपत्ति को बेचकर ऋण की रकम लेने और शेष धनराशि पत्नी के खाते में जमा करने को कहा था। महिला का आरोप है कि बैंक अफ सर और कर्मचारियों ने बंधक संपत्ति को बेचकर उसकी रकम खुर्द बुर्द कर दी है। महिला का आरोप है कि 2019 में 12 लाख का कर्ज दिखाते हुए बैंक अफ सरों ने उनके पति को डिफ ाल्टर घोषित कर दिया। उनके पति ने इस मामले की शिकायत आरबीआई से शिकायत की तो बैंक अफ सरों ने बाद में उनको 10 लाख का कर्जदार बताते हुए डिफ ाल्टर घोषित कर दिया। आरोप यह है कि बैंक अफ सरों ने पवन अग्रवाल की मां के मकान को बंधक बताते हुए ऋण लेने की बात कही। एसएसपी प्रभाकर चौधरी के आदेश पर शहर कोतवाली में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंधक व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि महिला की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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